आरक्षित वन से लकड़ी काटने वाले आरोपी को सजा

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उमरिया । न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी की अदालत ने वन्य प्राणी अधिनियम की धारा 27, 29, 31 के उल्लंघन के लिये धारा 51 के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी मनोज चौधरी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से बी.के.वर्मा ने पैरवी की। जंगल से काट रहा था लकड़ी मीडिया सेल प्रभारी बी.के.वर्मा ने बताया कि 31 मई 2012 को वन परिक्षेत्र खितौली के आरएफ 375 में गश्त के दौरान सुरक्षा श्रमिक गोरेलाल यादव को कुल्हाड़ी चलने की आवाज आ रही थी, मौके पर जाकर देखा तो मनोज चौधरी लकड़ी काट रहा था, कार्यवाही करते हुए वायरलेंस स्टाफ को सूचना देकर सुरक्षा श्रमिक ने बुलाया, कुछ देर बाद बीट गार्ड रंछा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, पंचनामा बनाते हुए जब्ती की कार्यवाही करने के बाद परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई है।

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