उपभोक्ता फोरम ने लगाया चीफ पोस्टमास्टर जनरल पर जुर्माना

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शहडोल। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एन.डी.पाटिल सदस्य श्रीमती शालिनी कटारे और संजय कुमार पाण्डेय की अदालत ने डाक सेवाओं में लापरवाही मिलने पर भारत सरकार के चीफ पोस्टमास्टर जनरल नई दिल्ली, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल भोपाल, अधीक्षक मुख्य डाकघर शहडोल और पोस्टमास्टर मुख्य डाकघर शहडोल के खिलाफ फैसला सुनाते हुए परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में 02 हजार रुपये एक माह के भीतर अदा करने का फैसला सुनाया है। 
अधिवक्ता नीलेश कुमार शर्मा ने 25 मई 2018 को देवास जिले के रघुनाथपुरा में रहने वाले वसीम शेख को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा था, लेकिन नोटिस वहां तक नहीं पहुंचा, जिसके बाद अधिवक्ता ने लिखित आवेदन देकर पोस्टमास्टर मुख्य डाकघर से जानकारी मांगी, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई, डाक न पहुंचने से न्यायालीन प्रक्रिया से जुड़े कई कार्य प्रभावी हुए। नीलेश शर्मा ने इस पूरे मामले को उपभोक्ता विवाद परितोषण फोरम में दायर किया था, सुनवाई के बाद डाक सेवाओं में लापरवाही बरतने पर न्यायालय ने क्षतिपूर्ति दिये जाने का निर्णय पारित किया है। पेशे से अधिवक्ता नीलेश कुमार शर्मा ने बताया कि रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से एक महत्वपूर्ण नोटिस देवास भेजा गया था, लेकिन जब नोटिस देवास नहीं पहुंचा और वह जानकारी लगाने के लिये कई माहों तक डाकघर के दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, अधिवक्ता ने उपभोक्ता फोरम में खुद प्रकरण लगाया और पैरवी करते हुए न्यायालय के सामने सारे तथ्य रखे, जिसके बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जुर्माना लगाया गया है। 

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