करंट की चपेट में आने से हुई युवक की मौत

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

(शुभम तिवारी+91 78793 08359 )
शहडोल। जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र में रामदीन सिंह पिता बुद्धसेन सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी कुरकुटी ने थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि 09 दिसम्बर को दोपहर 12 बजे रामप्रसाद गोड़ के साथ ग्राम महरोई में लाल भाई के यहां काम करने गये थे, ग्राम महरोई से काम करके लगभग 9 बजे रात अपने घर ग्राम कुरकुटी पैदल जा रहे थे, आगे-आगे रामप्रसाद, पीछे मैं चल रहा था, लगभग 9.30 बजे पहुंच की रामप्रसाद का पैर समरजीत के खेत के मेढ़ में लगी खुली जीआई तार में पैर फंस गया और वह करंट लगने से वहीं गिर गया। तडफ़ड़ाने लगा, कुछ देर बाद मौत हो गई, तब मैं वापस आकर देखा तो फालूराम तार निकाल रहा था , वापस जाकर रामप्रसाद के घरवाली को बताया तब उसके घर के लोग रामप्रसाद को देखने आये थे। रामप्रसाद बिजली लगने से वही खत्म हो गया। उसकी लाश वहीं पर पड़ी थी।
शिकार के लिए बिछाई तार
पुलिस ने सूचना के बाद धारा 174 जा.फौ. कायम कर जांच में लिया गया, जांच में पुलिस ने पाया कि आरोपी फालूराम नट निवासी महरोई थाना गोहपारू के द्वारा अवैध तरीके से 11 हजार वोल्ट के विद्युत जीआई खुले तार शिकार खेलने के लिये लगाया था, जिस पर थाना गोहपारू में धारा 304 भादवि के आरोपी फालूराम नट के विरूद्ध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियों मार्गदर्शन में विवेचना के बाद फालूराम को रविवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
इनकी रही भूमिका
कार्यवाही में थाना प्रभारी गोहपारू उप निरीक्षक चिन्मय मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक नागेन्द्र प्रताप सिंह, रामानंद तिारी, राजेन्द्र तिवारी, राय सिंह धुर्वे, सुजीत सिंह जाट की भूमिका रही।

You may have missed