डॉ. मनोज सिंह तत्काल प्रभाव से निलंबित


(शंभू यादव+91 98265 50631)
शहडोल। कमिश्नर आर.बी. प्रजापति द्वारा शासकीय कार्यों में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम) 1966 के नियम 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुरी जिला अनूपपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, निलंबन अवधि में डॉक्टर मनोज सिंह का मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय अनूपपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।