दिलीप जायसवाल और अन्य पर 5-5 हजार का ईनाम घोषित
(शंभू यादव+9826550631)
शहडोल। पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध शराब के कारोबार के मामले में फरार आरोपी जम्मू सिंधी उर्फ सुनील चंदवानी पिता चेतन दास चंदवानी उम्र 46 वर्ष निवासी पाली रोड तथा वन्य अधिनियम सहित अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण के मामले में फरार आरोपी राजेन्द्र मिश्रा उर्फ बब्लू पिता रामेश्वर पयासी उम्र 48 वर्ष निवासी फजिलगंज उमरिया के संदर्भ में सटीक जानकारी देने वालों को 5-5 हजार रूपये ईनाम देने की घोषणा की गई है, इसके साथ ही दोनों के छायाचित्र भी पुलिस द्वारा जारी किये गये हैं।
इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक कार्यालय उमरिया से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू सिंधी पर थाना कोतवाली में धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम का मामला कायम किया गया था, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था, इस मामले में जम्मू सिंधी के अलावा उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ जिले अंतर्गत चिलमिला निवासी दिलीप जायसवाल पिता बल्देव प्रसाद जायसवाल पिता बलदेव प्रसाद जायसवाल उम्र 45 वर्ष की उमरिया पुलिस को तलाश है, वहीं राजेन्द्र मिश्रा के खिलाफ थाना कोतवाली में धारा 379, 120 बी व धारा 2, 4, 52 के साथ ही वन अधिनियम 1927 की धारा 15 के तहत मामला पंजीबद्ध है। इसके अलावा मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) 2006 का भी मामला राजेन्द्र मिश्रा के ऊपर कायम किया गया। इसी तरह मानपुर थाना अंतर्गत ग्राम बल्हौड़ में रहने वाले शिकायतकर्ता की नाबालिग बच्ची को भगाकर ले जाने वाले अज्ञात युवक के खिलाफ भी 3 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया।