लालची बैंक शाखा प्रबंधक को 04 वर्ष का सश्रम कारावास

ट्रेक्टर लोन की अंश पूंजी वापिस करने लिए मांगी थी रिश्वत

(अमित दुबे-8818814739)
शहडोल। नवीन कुमार वर्मा संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) ने बताया कि प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष द्वारा थाना लोकायुक्त रीवा, शासन विरूद्ध सुरेश प्रताप सिंह में आरोपी सुरेश प्रताप सिंह पिता सियाशरण उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम खड्डा तहसील सेमरिहा जिल रीवा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(डी),13(2) भ्र.नि.अधि. के अंतर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से श्रीमती कविता कैथवास ने पैरवी की।
4 साल पहले दर्ज हुई थी शिकायत
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता रामस्वरूप वैश्य 11 अगस्त 2015 को लोकायुक्त रीवा जाकर शिकायत दर्ज कराई कि मैनें वर्ष 1998 में स्कार्ट ट्रेक्टर, भूमि विकास बैंक शाखा ब्यौहारी के माध्यम से फाइनेंस कराया था। मैंने ट्रेक्टर की सारी किश्ते जमा कर दी थी, लोन फाइनेंस कराते समय जमा की गयी, अंश की पूंजी जो कि करीब 8 हजार रूपये है, को वापस करने के लिए मेरे द्वारा बैंक में करीब 3-4 माह पूर्व आवेदन दिया था, लेकिन अंश पूंजी की राशि मुझे बैंक द्वारा वापस नहीं की गई।
अंश पंूजी के लिए मांगी रिश्वत
शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी एस.पी. सिंह उक्त बंक के प्रभारी शाखा प्रबंधक से मिला तो, वे अंश पूंजी वापस करने के एवज में दो हजार रुपये रिश्वत की मांग करने लगे, जबकि आरोपी एक हजार रुपये शिकायतकर्ता से पहले भी ले चुका था। शिकायत सही होना पाए जाने पर प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत लोकायुक्त पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सजा से दण्डित किया है।

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