अनियमित्ता के आरोपों में फंसी पुष्पा हुई निलंबित

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(Amit Dubey-8818814739)
उमरिया। जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास कौडिया की वार्डन पुष्पा मिश्रा सहायक शिक्षिका को विभिन्न अनियमितताओ के कारण जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी । निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय शा.कन्या उमावि चंदिया नियत किया गया है। सहायक वार्डन ज्योत्सना पाण्डेय को अस्थाई रूप से प्रभारी वार्डन का कार्य सौंपा गया है।
समिति ने किया था आकस्मिक निरीक्षण
जिला स्तरीय जांच समिति जिसमें संयुक्त कलेक्टर नीलांबर मिश्रा , जिला शिक्षा अधिकारी उमेश धुर्वे, सहायक आयुक्त जन जातीय विभाग आनंद राय सिन्हां तथा सहायक कोषालय अधिकारी सतेन्द्र मिश्रा द्वारा 5 नवंबर को कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास कौडिया का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। जिसमें विभिन्न प्रकार की कमियां पाई गई थी। निरीक्षण के समय दर्ज 150 बालिकाओ में से 33 बालिकाएं ही उपस्थित पाई गई, जो अत्यंत न्यून है। बालिकाओ द्वारा भोजन में दाल, चावल, सब्जी, एवं रोटी प्राप्त होना बताया । सुबह भोजन पूर्व नास्ता प्रदाय होना नही पाया गया। उपस्थित पंजी में 1 से 5 नवंबर तक उपस्थित बालिकाओं की उपस्थिति में पी दर्शाया गया है , किंतु अनुपस्थित बालिकाओ का कालम रिक्त छोड़ा गया है।
राशि में भी गोलमाल
छात्रावास में तीन बोरी खराब गेहंू पाया गया, दल द्वारा लेखापाल के समक्ष कैश बुक एवं व्हाउचर का मिलान किया गया। प्रवृष्टि सही पाई गई। बालिकाओ को दी जाने वाली वृत्तिका की राशि 100 रूपये प्रति माह प्रति बालक मासिक व्यय पत्रक मे दर्शाई गई है , जबकि उक्त राशि को बालिकाओ के खाते में अंतरित नही किया गया। लेखापाल द्वारा बताया गया कि नवीन प्रवेश बालिकाओ के खाता नंबर उपलब्ध नही होने की वजह से राशि नही भेजी गई। इसी तरह विभागीय क्रय समिति (छात्रावास प्रबंधन समिति ) भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के बिंदु क्रमांक 10 का पालन नही किया गया। कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उप नियम 3 एवं 7 मे वर्णित उपबंधों के प्रतिकूल कदाचरण मानते हुए छात्रावास की वार्डन पुष्पा मिश्रा को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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