अवैध रूप से मिट्टी तेल का व्यापार करने वाले आरोपी को कारावास

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Ajay Namdev- 7610528622


अनूपपुर। न्यायालय श्रीमती ज्योति राजपूत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर के न्यायालय द्वारा अपराधिक प्रकरण क्रमांक 1504/14 थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्र 500/14 में अपने निर्णय दिनांक 10 जनवरी 2019 के द्वारा आरोपी रमाकांत द्विवेदी(शर्मा) पिता रामलाल द्विवेदी उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम संजय नगर छिल्पा थाना भालूमाड़ा ज़िला अनूपपुर को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 सह पठित धारा 7(1)(क)(2) में दोषी पाते हुए 04 माह का साधारण कारावास और 1000/- रू के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में पैरवी राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे द्वारा की गई।

मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडे ने बताया की कोतवाली अनूपपुर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक रामजी शर्मा को दिनांक 15.12.2014 को गस्त के दौरान मुखबिर सूचना मिली की एक व्यक्ति अवैध रूप से मिट्टी का तेल बस क्रमांक एमपी 65 पी 0157 में बेचने के लिए अनूपपुर ला रहा है। सूचना पर हमराह स्टाफ के साथ जिला पंचायत कार्यालय अनूपपुर के सामने बस को रोककर चेक किया गया तो चेक करने पर रमाकांत द्विवेदी द्वारा मिट्टी का तेल नीले रंग को रखा गया था जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बिक्री हेतु होती है।उक्त तेल 7 प्लास्टिक के गैलन में कुल 70 लीटर तेल कीमत 1260 रुपये आरोपी से मौके जप्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया थाने में आरोपी के विरोध 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम क्रमांक500/14 दर्ज किया गया। मामला विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में पेश किया गया जहां पर आरोपी को उपरोक्त दंड से दंडित किया गया।

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