तत्कालीन खण्ड चिकित्सा अधिकारी को आरोप पत्र जारी

तत्कालीन खण्ड चिकित्सा अधिकारी ब्यौहारी डॉ. राजेश मिश्रा के विरूद्ध लघु शास्ति

कमिश्नर ने किया आरोप पत्र जारी

शहडोल। कमिश्नर आर.बी. प्रजापति ने  डॉ. राजेश मिश्रा तत्कालीन खण्ड चिकित्सा अधिकारी ब्यौहारी वर्तमान जिला चिकित्सालय शहडोल को पद पर रहते हुए सिविल अस्पताल ब्यौहारी में व्यापक पैमाने में भ्रष्टाचार की गंभीर अनियमितता करने के कारण लघु शास्ति हेतु आरोप पत्र जारी कर सात दिवस के भीतर उनका पक्ष चाहा गया है। कमिश्नर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) नियम 1966 के नियम 10 (04) के अधीन कार्यवाही प्रस्तावित की है । जिसके अंतर्गत उनका अवचार या कदाचार के अभिकथन उपर्युक्त कार्यवाही में प्रस्तावित है। सात दिवस के भीतर पक्ष प्रस्तुत न करने पर डॉ. मिश्रा के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जायेगी।

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