छात्रावास अधीक्षक रत्न सिंह निलंबित


(अमित दुबे-8818814739)
शहडोल। कलेक्टर ललित दाहिमा द्वारा शासकीय कार्यो में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण बालक आदिवासी छात्रावास शहडोल के छात्रावास अधीक्षक रत्न सिंह टेकाम को मध्यप्रदेष सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के तहत वितरीत आचरण पाये जाने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। छात्रावास अधीक्षक रत्न सिंह टेकाम का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सोहागपुर नियत किया गया है। उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
छात्रों के साथ व्यवहार ठीक नहीं
ज्ञातव्य हो कि कलेक्टर श्री दाहिमा को छात्रावास के छात्रो ने 13 सितम्बर 2019 को समक्ष में बताया कि छात्रावास अधीक्षक नियमित उपस्थित नही रहते तथा मूलभूत सुविधाओं का ध्यान नही दिया जाता है। छात्रो की शिकायत पर कलेक्टर ने संयुक्त कलेेक्टर एच.के. धुर्वे को उक्त छात्रावास के निरीक्षण हेतु निर्देशित किया। निरीक्षण श्री धुर्वे द्वारा बताया गया कि रत्नसिंह टेकाम 09 सितम्बर से 13 सितम्बर 2019 तक बिना किसी सूचना के तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बगैर अनुपस्थित पाये गये है। छात्रावास में प्रकाश की व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, स्नानागार में पर्याप्त साफ -सफाई एवं सुविधाओं का ना होना, 20 शौचालयो में 12 शौचालय क्रियाशील ना होना पाया गया है। साथ ही छात्रावास अधीक्षक द्वारा आहार तलिका अनुसार भोजन भी नही दिया जाता एवं सुबह-शाम दाल, चावल व नास्ते में पोहा दिया जाता है। छात्रो से चर्चा एवं उनके बयान के अनुसार श्री टेकाम का कार्य व्यवहार भी छात्रो के साथ ठीक नही है, उक्त कारणो से कलेक्टर श्री दाहिमा ने रत्न सिंह टेकाम को निलंबित किया है।