तय मापदण्डों के अनुसार करें स्कूल बसों का संचालन आर.टी.ओ ने स्कूल एवं बस संचालकों की बैठक में दिए दिशा-निर्देशों
तय मापदण्डों के अनुसार करें स्कूल बसों का संचालन
आर.टी.ओ ने स्कूल एवं बस संचालकों की बैठक में दिए दिशा-निर्देशों
कटनी॥ स्कूल प्रबंधन एवं स्कूल बस संचालकों की सोमवार को आयोजित बैठक में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रमा दुबे ने सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा स्कूल बसों के संचालन हेतु तय मानकों की जानकारी दी। ए.आर.टी.ओ. श्रीमती दुबे ने बैठक में बस व स्कूल संचालकों को बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान सभी मापदंडों का पालन नहीं करने वाले बस व बस संचालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 की धाराओं सहित अन्य धाराओं में और शैक्षणिक संस्थाओं के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी। बैठक के दौरान सभी को लिखित में भी दिशा-निर्देश और पालन किये जाने वाले बिन्दुओं की चेकलिस्ट भी प्रदान की गई।
स्कूल बस संचालन के नियमों के तहत स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए और बस के आगे व पीछे स्कूल बस लिखा होना चाहिए। यदि अनुबंधित बस हो तो उस पर ऑन ड्यूटी लिखा होना चाहिए। स्कूल बस में फर्स्ट एड बॉक्स और गति नियंत्रक तथा खिड़कियों पर ग्रिल्स होना जरूरी है। इसके अलावा स्कूल बस में अग्निशमन यंत्र तथा बस में स्कूल का नाम व दूरभाष नंबर भी अंकित किया जाना चाहिए। स्कूल बस में प्रवेश व निर्गम हेतु पृथक- पृथक दो दरवाजा होना चाहिए। स्कूल बस के दरवाजे पर लगे ताले ठीक स्थिति में हो और परिचालक शिक्षित व प्रशिक्षित होना चाहिए।
इसके अलावा किसी भी शिक्षक या अभिभावक केा बस में सुरक्षा मुआयना करने की सुविधा होनी चाहिए। बस चालक के पास कम से कम पांच वर्ष पुराना भारी वाहन चलाने का अनुभव हो। स्कूल बस में सीटों के नीचे बसों की सुरक्षा हेतु अलग से स्थान हो। साथ ही स्कूल बसों में जी.पी.एस. सिस्टम एवं सीसी टीव्ही कैमरे चालू हालत में होना चाहिए। जिन बसों से छात्रायें स्कूल जाती है, उनमें शिक्षित व प्रशिक्षित परिचालिका हो, मतलब महिला स्टॉफ हो। स्कूल संचालकों द्वारा एक ट्रांसपोर्टर मैनेजर की नियुक्ति होना चाहिए जो बच्चों की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी हो। बस में पैनिक बटन भी हो ताकि आवश्यकता पर इसका उपयोग हो सके। बस चालक उसे रखा जाय जिस पर लाल बत्ती उल्लंघन के जुर्म में एकाधिक बार चालानी न की गई हो। साथ ही ओवर स्पीड व शराब पीकर वाहन चलाने का खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के अपराध में चालानी कार्यवाही न की गई हो। बैठक में सेंटपाल स्कूल, डी.ए.व्हीं, डी.पी.एस, वार्डस्ले मिशन , सायना इंटरनेशनल स्कूल, गुरूकुल स्कूल बरही, सेक्रेड हार्ट स्कूल, श्री राम इंटरनेशनल स्कूल, नोबेल हार्ट स्कूल, किड्स केयर स्कूल सहित आर.सी. हायर सेकेण्डरी स्कूल के संचालक व बस संचालक एवं ऑपरेटर्स और जितेन्द्र सिंह बघेल एवं त्रिदीप घोष मौजूद रहे।