गैर आदिवासी के नाम किये गये नामांतरण को कलेक्टर ने किया निरस्त, कलेक्टर न्यायालय में दिया महत्वपूर्ण निर्णय,भू-माफियाओं में हड़कंप अवैधानिक तौर पर ग़ैर आदिवासी के नाम नामांतरित पट्टे की भूमि शासकीय मद में करें दर्ज कलेक्टर न्यायालय का विधिसम्मत फैसला. आदिवासियों की जमीन पर नज़र गड़ाए बैठे भू-माफियाओं में हड़कंप
गैर आदिवासी के नाम किये गये नामांतरण को कलेक्टर ने किया निरस्त, कलेक्टर न्यायालय में दिया महत्वपूर्ण निर्णय,भू-माफियाओं में हड़कंप
अवैधानिक तौर पर ग़ैर आदिवासी के नाम नामांतरित पट्टे की भूमि शासकीय मद में करें दर्ज
कलेक्टर न्यायालय का विधिसम्मत फैसला. आदिवासियों की जमीन पर नज़र गड़ाए बैठे भू-माफियाओं में हड़कंप
कटनी । ग्राम बडवारा स्थित खसरा नंबर 17 रकवा 0.60 हेक्टेयर आदिवासी के पट्टे की जमीन को अवैधानिक प्रक्रिया अपनाकर ग़ैर आदिवासी के नाम नामांतरण करवाकर भूमि की बिक्री करने के एक प्रकरण में न्यायालय कलेक्टर कटनी ने ग़ैर आदिवासी के नाम किये गये नामांतरण को निरस्त करते हुए मप्र भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत तहसीलदार बडवारा को उपरोक्त भूमि को अंतरिम व्यवस्था के तहत शासकीय मद में दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर न्यायालय के इस आदेश के बाद आदिवासियों की जमीन पर गिद्ध दृष्टि जमाये बैठे भू -माफियाओं में हड़कंप मच गया है। कलेक्टर न्यायालय ने बड़वारा स्थित भूमि खसरा नंबर 17 कुल रकवा 0.60 हेक्टेयर आदिवासी भूमि-स्वामी संतराम कोल के स्वत्व की भूमि मेहरून्निशा ख़ान के नाम पर कैसे आई के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी कटनी को निर्देशित किया था। इसके बाद हल्का पटवारी को अभिलेखीय जांच हेतु पत्र जारी किया गया। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी कटनी द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। साथ ही मेहरून्निशा निवासी बडवारा, रमेश कुमार बजाज पिता नरसिंह दास बजाज निवासी हनुमानगंज कटनी,सुमन कोल पिता संतराम कोल,सत्तोबाई पति संतराम कोल और आशीष कुमार गुप्ता पिता महेंद्र गुप्ता बडवारा को नोटिस जारी करते हुए इश्तहार प्रकाशित कराया गया।
यह है मामला
तत्कालीन पटवारी मोहन सिंह बरकडे द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में बताया गया कि बडवाराकला स्थित भूमि खसरा नंबर,17 रकवा 0.60 हैक्टेयर भूमि वर्तमान खसरा में रमेश कुमार बजाज पिता नरसिंह दास बजाज निवासी हनुमानगंज कटनी के नाम भूमि- स्वामी स्वत्व में दर्ज है। जबकि यह जमीन वर्ष 1988-89 में आदिवासी संतराम कोल पिता हिंदरई के नाम दर्ज थी। इसके बाद फौती नामांतरण के माध्यम से यह जमीन गैर आदिवासी मेहरून्निशा ख़ान पति संतराम कोल साकिन देह भूमि के नाम पर दर्ज हो गई। चूंकि किसी व्यक्ति की जाति, जन्म के आधार पर तय होती है। इसलिए नियमत: आदिवासी की जमीन अल्पसंख्यक मेहरुन्निशा के नाम पर नहीं होनी थी। मेहरुन्निशा के नाम ज़मीन दर्ज हो जाने के बाद, मेहरून्निशा ने इसकी पावर आफ अटार्नी बडवारा निवासी आशीष कुमार गुप्ता को दे दी। जिन्होंने इस जमीन को रमेश कुमार बजाज पिता नरसिंह दास बजाज निवासी हनुमानगंज कटनी को भूमि बेंच दी। रमेश कुमार बजाज ने इस जमीन को 30 जुलाई 2014 को समिधा त्रिपाठी पति राजेश त्रिपाठी निवाउसी मदनमोहन चौबे वार्ड कटनी को बेंच दिया। इस प्रकार कलेक्टर न्यायालय ने एक आदिवासी की जमीन को अवैधानिक तौर पर गैर आदिवासी को बेचना पाये जाने पर नामांतरण निरस्त करते हुए भूमि शासकीय मद में दर्ज करने का आदेश पारित किया है।
कलेक्टर ने ये दिया आदेश
कलेक्टर न्यायालय ने इस प्रकरण में विधिसम्मत सूक्ष्म परीक्षण के बाद ग्राम बडवारा स्थित खसरा नंबर 17 रकवा 0.60 हेक्टेयर भूमि का नामांतरण निरस्त करने और म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 में विहित प्रावधानों के तहत अंतरिम व्यवस्था के रूप में भूमि म0प्र0शासन मद में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है।