बेरहमी से हाथ काटने वाले वाले आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास

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(Shubham Tiwari++91 78793 08359)

शहडोल। माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तहसील बुढार ने थाना बुढार के आरोपी लखन ऊर्फ विरेन्द्र गुप्ता पिता स्व. राममनोहर गुप्ता को भादवि की धारा 326/34 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये के अर्थदण्ड, आरोपी धीरज गुप्ता पिता स्व. राममनोहर गुप्ता को धारा 323/34 भादवि में क्रमश: तीन काउण्टर 01-01-01 वर्ष की सजा एवं कुल 3000/- रूपये का अर्थदण्ड एवं आरोपी श्यामजी गुप्ता पिता स्व. हीरालाल गुप्ता को 323/34 भादवि में क्रमश: तीन काउण्टर 01-01-01 वर्ष की सजा एवं कुल 3000 एवं धारा 25(1बी) बी आयुध अधि0 में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में राजकुमार रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील बुढार जिला शहडोल द्वारा पैरवी की गई।
संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 06 दिसम्बर 2017 को फरियादी लाला ऊर्फ पुरूषोत्तम सीएचसी बुढार में अपना बांया हाथ कटा हुआ पंजा गंभीर रूप से घायल अवस्थाल में 02:45 बजे रिपोर्ट किया कि बनियान टोला में स्थित पुराने मकान में मरम्मत का कार्य अपने भाई कैलाश, अर्जुन गुप्ता के साथ मिलकर मजदूर लगाकर काम करा रहा था, तभी श्याम गुप्ता, धीरज गुप्ता, लखन गुप्ता, राम गुप्ता, चंद्रकली गुप्ता , रोशनी गुप्ता, नमिता गुप्ता एक राय हो कर आये और ईंट पत्थर फेंककर मजदूरों को मारपीट करने लगे। मना किया तो आरोपी लखन गुप्ता, श्यामजी गुप्ता, राम गुप्ता तलवार लेकर आए और धीरज गुप्ता हाथ में कट्टा लिए था महिलाएं भी हाथ में डण्डा लिए थीं। लखन गुप्ता जान से मारने की नियत से मारा, जिससे फरियादी हाथ ऊपर करके रोका तो बायां हाथ कलाई के पास से पंजा कटकर जमीन में गिर गया। मेरे भाई अर्जुन गुप्ता को जान से मारने की नियत से तलवार से वार किया तब उसने रोका तो उनका बांया हाथ की अंगुली, पंजा में और जांघ में चोट आई। उक्त प्रकरण की विवेचना बुढ़ार थाना में पदस्थ रहे उपेन्द्र त्रिपाठी ने की, प्रकरण में विवेचना कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य पूर्ण होने के उपरांत अभियोजन की ओर से माननीय न्यायालय समक्ष लिखित अंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए। प्रकरण की गंभीरता एवं अभियोजन के तर्क से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी को वर्धित दण्ड से दण्डित किया।

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