31 मार्च तक जमा करें प्रापर्टी टैक्सः वरना स्वयं के उपयोग वाली संपत्ति पर दोगुनी देना पड़ेगी राशि

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31 मार्च तक जमा करें प्रापर्टी टैक्सः वरना स्वयं के उपयोग वाली संपत्ति पर दोगुनी देना पड़ेगी राशि
कटनी।। नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट 31 मार्च तक रहेगी,  लेकिन इसके बाद करदाताओं को दोगुनी राशि चुकाना पड़ेगी। वित्तीय वर्ष के आखिरी दिनों में निगम कार्यालय के अलावा सुभाष चौक एवं अन्य स्थानों पर शिविर आयोजित रहेंगे। राजस्व अधिकारी जागेश्वर पाठक के अनुसार, करदाताओं के स्वयं के आवासीय उपयोग वाली संपत्तियों के संपत्ति कर में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है। यह रियायत चालू वित्तीय वर्ष में संपत्तिकर का भुगतान करने वालों को ही दिया जाने का प्रावधान है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि समाप्त होने के बाद संपत्ति कर का भुगतान न करने वालों को यह रियायत नहीं दी जाएगी और अगले वित्तीय वर्ष अप्रैल से शत-प्रतिशत वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर संपत्ति कर की गणना की जाकर निर्धारण किया जाएगा। इस तरह करदाताओं को दोगुनी राशि देना होगी। निगम के अनुसार,  करदाताओं की सुविधा के चलते नगर निगम कार्यालय व सभी ज़ोन कार्यालय के अलावा सुभाष चौक में शिविर शनिवार-रविवार सहित अन्य अवकाश के दिनों में भी आयोजित रहेंगे। जहां संपत्तिकर, जलकर सहित अन्य कर/शुल्क जमा किए जा सकेंगे। इसके अलावा उपभोक्ता ऑनलाइन भी जमा कर सकेंगे। निगमायुक्त नीलेश दुबे ने सभी करदाताओं  से 31 मार्च 2025 के पूर्व निगम कार्यालय, नजदीकी शिविर स्थल अथवा वार्ड टैक्स वसूलीकर्ता के पास समस्त कर जमा करने की अपील की है।

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