बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 18 मार्च तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध
गौरेला पेंड्रा मरवाही, 20 फरवरी 2026/छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 10वीं एवं 12 वीं की बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा अवधि के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने 18 मार्च तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से विद्यार्थियों एवं पालकों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा अत्यधिक शोर-शराबे के कारण परीक्षा की तैयारी में बाधा उत्पन्न होने संबंधी मौखिक शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 17 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक सम्पूर्ण गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में अधिनियम की धारा 13 (1) में उल्लिखित विशेष अवसरों को छोड़कर धारा 2 (क), (ख) एवं (ग) में परिभाषित कोलाहल तथा सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णकालिक प्रतिबंध रहेगा।