खुले में कचरा फेंकने, प्लास्टिक जलाने या मिश्रित कचरा देने पर ‘प्रदूषण भुगतान करेगा’ सिद्धांत के तहत मौके पर ही जुर्माना लगाया जाएगा: प्रशासन हुआ सख्त
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नगरपालिका गौरेला में बैठक आयोजित
गौरेला पेंड्रा मरवाही, 22 मई 2026/सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगरपालिका गौरेला के सभाकक्ष में जन-जागरूकता बैठक आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्ष मुकेश दुबे, उपाध्यक्ष रोशनी तापस शर्मा और वार्ड पार्षद श्री सुरेश ऊईके, श्री मनोज विश्वकर्मा, श्री आयुष सोनी, श्री निलेश साहू, श्रीमति अल्का ताम्रकार, श्रीमति अरुणा चक्रधारी, श्री शाहीना परवीन खान, श्रीमति अमृता मरावी, श्री विक्रांत रोहणी मुख्यनगर पालिका अधिकारी श्री नारायण साहू, उप अभियंता श्री स्वप्निल मिश्रा उपस्थित रहे।
बैठक में वार्डों में कचरा पृथक्करण, दंडात्मक प्रावधानों और स्वच्छता अभियान का नेतृत्व करने की रूपरेखा तैयार की गयी। नगर पालिका परिषद गौरेला को स्वच्छ, सुंदर एवं आदर्श नगर बनाने हेतु सक्रिय सहभागिता एवं सहयोग प्रदान करने का संकल्प लिया गया। साथ ही “सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026” का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने एवं स्वच्छता जागरूकता एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
*बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयइस तरह है-* जन-प्रतिनिधियों की भूमिका और उत्तरदायित्व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, पार्षदों और अध्यक्ष को उनके वार्डों के लिए ‘लीड फैसिलिटेटर’ (मार्गदर्शक) नामित किया गया है।
*स्रोत पर कचरे का 4-स्तरीय वर्गीकरण*
नए नियमों के अनुसार कचरे को चार श्रेणियों में अलग करना अनिवार्य है। गीला कचरा में रसोई का कचरा, बचा हुआ भोजन, छिलके आदि, सूखा कचरा में प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच आदि, स्वच्छता अपशिष्ट में डायपर, सैनिटरी नैपकिन आदि और विशेष कचरा में एक्सपायर्ड दवाएं, बल्ब, बैटरी आदि शामिल है
*थोक कचरा उत्पादक के नियम*
जो संस्थान (होटल, अस्पताल, या आवासीय समितियां) प्रतिदिन 100 किलो से अधिक कचरा उत्पन्न करते हैं, उन्हें अपने परिसर में ही कचरे का प्रसंस्करण करना होगा।
*उल्लंघन पर जुर्माना और सख्त कार्रवाई*
खुले में कचरा फेंकने, प्लास्टिक जलाने या मिश्रित कचरा देने पर ‘प्रदूषण भुगतान करेगा’ सिद्धांत के तहत मौके पर ही जुर्माना लगाया जाएगा।
*नागरिक शिकायत के लिए*
निदान 1100 एवं व्हाट्सएप चैट बोट 8519009090 पर संपर्क कर सकते हैं।