प्राचार्य की विभागीय जांच के लिये आरोप पत्र जारी

शहडोल। कमिश्नर आर.बी. प्रजापति ने आर.सी. प्रजापति प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहपुर जिला उमरिया के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जॉच संस्थित कर सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग उमरिया के माध्यम से आरोप पत्र प्रेषित कर 15 दिवस के अंदर अधिरोपित आरोपो के संबंध में प्रतिवाद प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है। जारी आरोप पत्र में कहा गया है कि विनोद कुमार निगम विभागीय जॉच के संबंध में क्या व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है अथवा मौखिक जॉच करवाना चाहते है, अथवा गवाह प्रस्तुत करना चाहते है या कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहते है, तो सूची प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में अधिरोपित अरोपो के संबंध में आपका प्रतिवाद प्रस्तुत नही होता तो यह माना जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है एवं आपको आरोप स्वीकार है। तदानुसार नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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