प्रभाकर सहित माता-पिता पर दर्ज हुआ आपराधिक मामला

शासकीय आवास पर अनाधिकृत कब्जा करने एवं विभागीय अधिकारियों देने का मामला

(न्यामुद्दीन अली+9993839500)
शहडोल। गुरूवार को बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चचाई के शाखा प्रबंधक के द्वारा इस बावत लिखित सूचना थाना चचाई में दर्ज कराई गई कि प्रभुदयाल द्विवेदी जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम गार्ड के रूप में कार्यरत थे, प्रभुदयाल द्विवेदी की 01 मई 2018 से बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम गार्ड की सेवाएं समाप्त की दी गई थी परंतु उनके द्वारा बैंक से प्रदान की गई आवास सुविधा जो कि क्वार्टर नं. एफ 18 एमपीपीजीसीएल कालोनी में स्थित है, अभी तक खाली नहीं किया गया है। उक्त मकान मेें अनाधिकृत रूप से कब्जा कर प्रभुदयाल द्विवेदी उनकी पत्नी एवं पुत्र प्रभाकर द्विवेदी रह रहें हैं, जब भी उनसे मकान खाली करने की के संबंध में आग्रह किया जाता है तो उनके द्वारा धमकी दी जाती है, अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है एवं उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। अत: प्रभुदयाल द्विवेदी का कब्जा हटाने के लिए सहायता की जाए जिससे कि उक्त मकान पुन: एमपीपीजीसीएल को सुपुर्द किया जा सके एवं प्रभुदयाल द्विवेदी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाये।
शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा चचाई के उक्त लिखित शिकायत पत्र पर तस्दीक उपरांत थाना चचाई में उक्त आरोपियों प्रभुदयाल द्विवेदी, प्रभुदयाल द्विवेदी की पत्नी, उनके पुत्र प्रभाकर द्विवेदी सभी निवासी क्वार्टर नं. एमपीपीजीसीएल कालोनी चचाई के विरूद्व धारा 447, 294,506, 34 ता.हि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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