नाबालिक के दुष्कर्मी को नहीं मिली जमानत

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शशिकांत कुशवाहा
सिंगरौली । विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो सिंगरौली ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी सूरज कुमार शाह उम्र २५ वर्ष निवासी कुल्हुई थाना माड़ा ने एक नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म किया। जब पीडि़ता के द्वारा थाना माडा में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा ३६४, ३७६(१), ३७६(२)(एन), ३६६ए, ४५०, ५०६ भादसं एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में ले लिया है।जब आरोपी द्वारा न्यायालय के समक्ष जमानत की अर्जी प्रस्तुत की गई तो अभियोजन की ओर से आशुतोष गरवाल विशेष लोक अभियोजन पॉक्सो ने जमानत का विरोध करते हुये कहा कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो विवेचना में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मामले की सुनवाई करते हुये न्यायालय ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।

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