कोरोना पॉजिटिव आए व्‍यक्ति के मद्देनजर 16 चिन्हित क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन घोषित

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राकेश सिंह
गुना ।  कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी ने कहा है कि नगर पालिका गुना क्षेत्रांतर्गत शिवाजी नगर, तहसील आरोन क्षेत्रांतर्गत राधा कालोनी वार्ड नं. 2, नगर पालिका गुना क्षेत्रांतर्गत चौधरी मोहल्‍ला वार्ड 13, तहसील चांचौड़ा क्षेत्रांतर्गत बीनागंज, नगर पालिका गुना क्षेत्रांतर्गत बांसखेड़ी, श्रीराम कालोनी, नजूल कालोनी, गणेश मण्‍डप गार्डन के पीछे भुल्‍लनपुरा, चौधरन कालोनी (दुबे कालोनी), एबी रोड वंदना स्‍कूल के पास, गोविन्‍द गार्डन केंट, सराफा बाजार, कोकाटे कालोनी, पंजाबी मोहल्‍ला, कुम्‍हार मोहल्‍ला तथा हरिया नाई का बगीचा केंट में कोरोना महामारी से पीडि़त व्‍यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए एवं कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जाना अत्यावश्यक है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थल के आस-पास संक्रमण से महामारी फैलने का अत्यधिक सम्भावना है। भारत सरकार गृह विभाग के आदेश के परिप्रेक्ष्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अध्यधीन रहते हुए उक्‍त चिन्हित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।जारी आदेश में उन्‍होंने उक्‍त कंटेनमेंट क्षेत्रों में आगामी आदेश तक बिना आदेश घर से बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। आवश्यक सेवाओं के लिए पास जारी किए जाएंगे। पास धारकों को कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सुविधा देने की व्यवस्था होगी। दूध, सब्‍जी, किराना आदि निर्धारित दर पर देने के इच्छुक प्रतिष्ठान डिप्‍टी कलेक्‍टर श्री आर.बी. सिण्‍डोस्‍कर (मोबाईल नंबर 9425361201), तहसीलदार आरोन (मोबाइल नंबर 8770781935) को अनुमति पत्र जारी करने हेतु आवेदन कर सकेगें। नगर पालिका/ग्राम पंचायत, स्वास्थ्य, विधुत विभाग, राजस्व, पुलिस विभाग के कर्मचारियों/ अधिकारियों पर उक्त आदेश लागू नहीं होगा। जारी आदेश उक्‍त क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन अथवा इस जोन में आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। जारी आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अधीन एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं संगठन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1861 की धारा 188 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश कंटेनमेंट जोन की निर्दिष्ट सीमा क्षेत्रों में आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

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