बोतल से बाहर निकलने को बेताब, नालंदा हॉटल का जिन्न

शहडोल। मुख्यालय के नये बस स्टैण्ड पर लगभग एक से डेढ़ दशक पहले नगर पालिका द्वारा सरकारी धन से होटल नालंदा का निर्माण कराया गया था। जिसे शंभू सिंह नामक ठेकेदार को कौडिय़ों के मोल लीज पर उठा दिया गया, शंभू सिंह का नपा में उदय भी लगभग डेढ़ दशक पहले हुआ था। नपा में वर्चस्व के दौरान पहले करोड़ों रूपये के बजट से बेशकीमती भूमि पर होटल बनाया गया और बाद में उसे तात्कालीन जनप्रतिनिधियों ने शंभू सिंह को आगे करके दीर्घ कालीन अवधि के लिए होटल लीज पर ले लिया। बीते सप्ताहों में जब पुलिस की छापामारी के बाद होटल सुर्खियो में आया तो, नपा भी नींद से जाग गई और उसने शंभू सिंह को बकाया लाखों के किराये का नोटिस थमा दिया। खबर है कि इसके बाद करीब 2 लाख रूपये नपा के खाते में जमा भी कराये गये हैं।
भाड़े पर देने का प्रावधान!
नगर पालिका के द्वारा शंभू सिंह नामक ठेकेदार को बस स्टैण्ड पर स्थित होटल लीज पर देने की जानकारी है, इस संदर्भ में शंभू सिंह से दर्जनों बार व्यक्तिगत व फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे चर्चा नहीं हो पाई, आरोप हैं कि कौडिय़ों में मासिक किराये पर दशकों के लिए होटल को लीज पर लेने के बाद उस पर एकाधिकार के लिए इस मामले को न्यायालय और लोकायुक्त जैसे विभागों में उलझा दिया गया और फिर मासिक मोटे किराये पर इसे उठा दिया गया। नपा के द्वारा किये गये अनुबंध में जो बिन्दु तय किये गये थे, उसमें इन बिन्दुओं को लेकर क्या शर्तें तय की गई थी, उनका पुर्नावलोकन करने का समय शायद आ गया है, लेकिन नपा की अध्यक्ष नियुक्ति के दिन से ही कुर्सी की चिंता में व्यस्त हैं और सीएमओ की स्थिति आयाराम और गयाराम जैसी हो चुकी है, बहरहाल बोतल से एक बार फिर होटल नालंदा का जिन्न बाहर निकलने को आतुर है।
यह हुआ था बीते माह
कोतवाली थाना क्षेत्रांतर्गत गुरूवार को 24 वर्षीय महिला के साथ अजय उर्फ अज्जू उपाध्याय एवं दीपक श्रीवास्तव द्वारा बलात्कार करने का मामला सामने आया था, 24 सितम्बर को पीडि़त महिला अपनी 05 वर्ष की बच्ची के साथ अपने मायके से ससुराल बस से जा रही थी, जो शहडोल बस स्टैंड में बस बदलने के लिए उतरी थी, तथा उसे अपने ससुराल के लिए बस नहीं मिल रही थी तो, वह शहडोल बस स्टैंड के पास स्थित नालंदा होटल में रात्रि ठहरी थी, उसी दिन रात्रि करीब 11-12 बजे अजय उपाध्याय पीडि़ता के कमरे में घुस आया और जबरदस्ती की, शिकायत के बाद आरोपी अज्जू उपाध्याय एवं दीपक श्रीवास्तव का कृत्य धारा 376-डी,506,344,347 भादवि के तहत दंडनीय पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
इनका कहना है…
शंभू सिंह को होटल लीज पर दी गई थी, लंबे अर्से से किराया बाकी था, नोटिस दिया तो, 2 लाख रूपये जमा कराये गये हैं। अनुबंध की शर्तों का निरीक्षण किया जा रहा है, यदि उल्लंघन हुआ तो, लीज निरस्त की जा सकती है।
अमित तिवारी
सीएमओ, नपा शहडोल