मारपीट के आरोपी को 1 वर्ष का कारावास

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शहडोल। जयसिंहनगर न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जयसिंहनगर के द्वारा थाना जयसिंहनगर में अभियुक्त सुशील कुमार उर्फ  गुड्डू पिता सीताराम द्विवेदी, उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम करूवा तहसील जयसिंहनगर को धारा 325 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से  प्रकरण में संतोष कुमार पाटले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर, ने पैरवी की।
यह है घटना
सहायक मीडिया प्रभारी अभियोजन मुकेश कुमार कोल ने बताया कि फरियादी पुरूषोत्तम चौधरी ने थाना जयसिंहनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 20 सितम्बर 2010 को अभियुक्त सुशील कुमार द्विवेदी के तालाब में नहाने गया था, तो अभियुक्त आया और उसने कहा कि तुम मेरे कब्जे के तालाब में मछली क्यों पकड़ रहे हो और इसी बात पर से अभियुक्त फरियादी के साथ लात-घूसों से मारपीट करने लगा, जिससे फरियादी को चोटें आईं थी। फरियादी की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी लड़की ने मौके पर आकर बीच-बचाव किया। अभियुक्त जाते-जाते जान से मारने की धमकी दे रहा था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 325, 506 भादवि पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत तथा अभियोजन के सशक्त तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त सुशील कुमार उर्फ गुड्डू पिता सीताराम द्विवेदी, उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम करूवा तहसील जयसिंहनगर को धारा 325 भादवि में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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