हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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नारद यादव (शंभू)

 

शहडोल। दिनांक 11/02/2021 को ब्यौहारी न्यायालय के श्रीमान् अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा सत्र प्रकरण क्र0 13/17 थाना ब्यौहारी जिला शहडोल के अपराध क्रं0 948/16, में आरोपी शंकर सिंह पिता चरकू सिंह गोंड़ उम्र- 60 वर्ष निवासी ग्राम ढोंढ़ा, थाना ब्यौहारी, जिला-श्षहडोल को हत्या करने के आरोप में धारा 302 भा0द0वि0 में आजीवन कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 323 भा0द0वि0 में 01 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 500/- अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में सफल पैरवी श्री बसंत कुमार जैन अपर लोक अभियोजक ब्यौहारी, जिला-शहडोल द्वारा की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि आरक्षक लालजी श्रीवास्तव को दिनांक 04.12.2016 को एक अस्पतालीय तहरीर की जांच हेतु एच0सी0एम0 द्वारा प्राप्त हुई जिसमें आहत पुष्पेंद्र सिंह व आहत लल्लू सिंह का दो प्रति एम0एल0सी0 फार्म भरकर डाक्टर को दिया। उसने आहत लल्लू सिंह व उसकी पत्नी का कथन लेख किया। जिन्होंने अपने कथन मे बताया कि दिनांक 03.12.2016 को शाम करीबन 06ः30 बजे आरोपी शंकर सिंह गांेड़ उसके घर के सामने आया और बोला कि उसका लड़का उसका फूल तोड़ा है। वह उसकी पत्नी गुड्डी को बाहर निकलने को कहकर मां की गाली दिया, तब उसका भाई पुष्पेंद्र बाहर निकला तब उसे मां बहन की गालियां देते हुए लाठी से मारा। वह बीच बचाव करने गया तो उसे भी लाठी से मारा, वह जमीन में गिर गया तब रूद्रमणि और उसकी पत्नी गुड्डी बीच बचाव किए, फिर वह बोला कि आज तो बच गए हो दुबारा मिलोगे तो जान से खत्म कर देगा, तब उसे व उसके भाई पुष्पेंद्र सिंह को उसकी पत्नी गुड्डी अस्पताल इलाज कराने ले गई। दिनांक 04.12.2016 को पुष्पेंद्र सिंह की चोंटों के कारण इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई।
रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना की तथा विवेचना में अपराध साबित पाये जाने पर आरोपी शंकर सिंह पिता चरकू सिंह गोंड के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत अभियुक्त को उपरोक्तानुसार दंडित किया।

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