समय-सीमा में सेवा प्रदाय न करने पर

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संतोष कुमार केवट

ग्राम पंचायत महुदा के सचिव पर शास्ति अधिरोपित
अनूपपुर- आज 17 मार्च को अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदक को सेवा प्रदाय ना करने पर जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत महुदा के सचिव रामगणेष महरा पर 1500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत महुदा के सचिव ने मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र की सेवा समय-सीमा में आवेदक को प्रदाय नहीं की थी।

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