भाई की हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
भाई की हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
कटनी। थाना बडवारा के जघन्य सनसनीखेज मामले में माननीय पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा आज दिनांक 30/07/2021 को जमीन के विवाद पर से अपने सगे भाई जर्नादन पाठक की हत्या करने वाले आरोपी रोहित पाठक तथा उक्त खिनौने कृत्य में उसका साथ देने वाले श्यामलाल उर्फ कालू यादव को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।
घटना इस तहर से है कि दिनांक 26/01/2017 को रात करीबन 9.00 बजे पुलिस को फोन पर इस बात की सूचना मिली की ग्राम परसेल के ग्राम सचिव के भाई जर्नादन पाठक का शव मृत हाल में पडा है, अनुसंधान पर ज्ञात हुआ कि मृृतक जर्नादन पाठक का अपने भाई रोहित पाठक के साथ जमीनी विवाद था, उक्त जमीनी विवाद के कारण मौका पाकर रोहित पाठक ने श्यामलाल उर्फ कालू यादव के साथ मिलकर जर्नादन पाठक के साथ लाठी, डंडे एवं कुदाली से मारपीट की उक्त मारपीट के कारण मृतक को सिर, चेहरे पर चोटें आई उक्त चोटों के फलस्वरूप मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मृतक जर्नादन पाठक और आरोपीगण को उक्त घटना के पूर्व घटना स्थल पर देखा गया था, ऐसी साक्ष्य विवेचना में आई, विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्त रोहित पाठक और कालू उर्फ श्यामलाल से अपराध में प्रयुक्त लाठी, कुदाली एवं खून आलुदा कपडे जप्त किए गए, जॉंच पर जिनमें खून लगा हुआ पाया गया।
माननीय पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रकरण का विचारण कर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमति जताते हुए आरोपी रोहित पाठक एवं श्यामलाल उर्फ कालू यादव को दोषसिद्ध किया किन्तु हत्या् के स्थान पर हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी पाते हुए धारा 304 के प्रथम भाग भादवि के लिए दोषसिद्ध कर, 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जुर्माना अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री हनुमंत किशोर शर्मा एवं सहायता एडीपीओ सुश्री नविता पिल्लैक द्वारा की गई!