सचिव से होगी 55 लाख की वसूली

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राशि गबन करने पर पद से

किया पृथक

(Amit Dubey+8818814739)
उमरिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुल गुप्ता ने बताया कि लौगबाई सरपंच, ग्राम पंचायत अतरिया जनपद पंचायत करकेली द्वारा 27 जनवरी 2020 को कलेक्टर के समक्ष राजमणी सिंह पंचायत सचिव ग्राम पंचायत अतरिया के विरुद्ध शिकायत की गई कि उनके बिना जानकारी के राशि का गबन किया गया है। गबन की गई राशि के खिलाफ अपराधित प्रकरण दर्जकर राशि वसूली की जायें। जिस पर पंचायत सचिव ग्राम पंचायत अतरिया जनपद पंचायत करकेली को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब न दिये जाने के कारण पुन: कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। श्री सिंह द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब न दिये जाने के कारण 6 अक्टूबर 2020 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत करकेली नियत किया गया। आर. के. मण्डावी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत करकेली एवं ए. एन. शर्मा सहायक यंत्री का संयुक्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार राजमणी सिंह निलंबित कर, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत अतरिया के विरुद्ध आहरित राशि रूपये 55 लाख 97 हजार 506 रूपये की वसूली किया जाना प्रस्तावित किया गया। 13 नंवबर द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया, जिसका जवाब 28 नवंबर को प्राप्त हुआ। प्रकरण की गंभीरत को दृष्टिगत रखते हुए सूक्ष्म जाँच कराये जाने हेतु म.प्र. पंचायत सेवा अनुशासन एवं अपील नियम 1999 के प्रावधानों के तहत विभागीय जाँच संस्थित करते हुए अखिलेश पाण्डेय लेखाधिकारी जिला पंचायत उमरिया को विभागीय जाँचकर्ता अधिकारी एवं बाल्मिकी सिंगरहा पंचायत समन्वय अधिकारी जनपद पंचायत करकेली को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया।

 

जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर राजमणी सिंह पंचायत सचिव ग्राम पंचायत अतरिया के विरूद्ध शासकीय धनराशि रूपये चौरानवे लाख चौहत्तर हजार सात सौ तेईस मात्र वसूली योग्य है। राजमणी सिंह पंचायत सचिव ग्राम पंचायत अतरिया जनपद पंचायत करकेली का उक्त कृत्य म.प्र. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत होना पाया गया है। जिस पर राजमणी सिंह को म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 05 (ख) (सात) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा से पदच्युत कर दिया गया है।

 

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