हत्या एवं हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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उमरिया। विशेष न्यारयाधीश (एस.सी./एस.टी.) राम सिंह कनौजिया के न्यायालय द्वारा आरोपी शिवा सेन की जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया गया। मीडिया प्रभारी अभियोजन नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि 5 अगस्त 2021 को फरियादी सोनू कोल उर्फ अविनाश के चाचा राजू कोल की लडक़ी शीतल कोल की जन्मदिन का कार्यक्रम था, जिसमें रिश्तेदार, गांव मोहल्ले के लोग आये थे। पार्टी में अभियुक्त शिवा सेन, रवि सेन, विवेक उर्फ  गोलू रजक, प्रकाश उर्फ  राजा सेन आये थे, सभी लोगों के साथ डी.जे. बजाकर नाज-गाना कर रहे थे, सभी लोग अपने-अपने पसंद के गाने बजवाने लगे तो रात्रि करीब 09:30 बजे गुलाब कोल डी.जे. से लीड निकालकर अपने घर चला गया, जिससे डी.जे. बंद हो गया।
तत्पश्चात अभियुक्त शिवा सेन और रवि सेन पीछे-पीछे गुलाब कोल के घर गये और गुलाब कोल से गाली-गालौज कर लीड मांगने लगे, तो गुलाब ने लीड देने से मना किया, तो उसके बाद कॉलर पकडक़र घर के आंगन में धक्का-मुक्कीे करने लगे और पटक दिए। उसी समय अभियुक्त गोलू रजक और राजा सेन भी आकर एक राय होकर गाली-गालौज कर गुलाब कोल को हाथ-मुक्का से मारने लगे। शिवचरण कोल, धीरज कोल, गुलाब बाई, कृष्णी कोल, किरन कोल दौडक़र आये और बीच बचाव किए तभी अभियुक्त शिवा उर्फ  विकास सेन ने जान से मारने की नियत से अपने पास रखे चाकू से गुलाब कोल के सीने में मार दिया, जिससे गुलाब कोल की मृत्यू हो गई और अभियुक्त राजा सेन और रवि सेन अपने पास रखे चाकू को निकालकर जान से मारने की नियत से अभियुक्त राजा सेन ने धीरज को पेट में तथा अभियुक्त रवि सेन शिवचरण कोल को सीने में चाकू मार दिया जिसके कारण गुलाब कोल, धीरज कोल और शिवचरण कोल के शरीर से खून निकलने लगा।
तत्पश्चात थाना अजाक उमरिया में आरोपी के विरूद्ध  रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गयी। जिस पर आरोपी के विरूद्ध धारा 294,324,307,302/34 भा.द.स. के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। राज्य  की ओर से मामले में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के. आर. पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया तथा अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी शिवा सेन की जमानत आवदेन निरस्त किया गया

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