बहू की शिकायत को झूठा बता कप्तान से मांगा न्याय

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(Anil tiwari)
जैतपुर। जिले के जैतपुर थाने में रहने वाले एक ही परिवार में हुए आपसी विवाद ने सगे चाचा ससुर को थाने तक पहुंचा दिया। आरोपी पक्ष ने इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में शिकायतकर्ता महिला पर आरोप लगाये हैं कि मामूली से मुर्गे के विवाद में महिला द्वारा थाने में शिकायत दे दी गई। पुलिस ने इस मामले की जांच किये बिना ही अपराध कायम कर दिया, आरोपी पक्ष ने कप्तान को दी शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि महिला के साथ किसी भी तरह की अभद्रता नहीं की गई, चूंकि वह आरोपी की बहू है और परिवार में हुए छोटे से विवाद को शादी पूर्व की जाति से जोड़कर उसका बेजा लाभ लिया जा रहा है।
मनगढंत कर दी शिकायत
आरोपी के पति पीडि़ता ने झूठी घटना 12 अगस्त की बताते हुए मेरे पति के विरुद्ध लगभग 03 माह पश्चात् 15 नवम्बर को थाना जैतपुर में अपनी जाति छुपाकर हरिजन बनकर झूठा अपराध दर्ज करवाया, जिसमें धारा 354 घ, 376(2)(एन), 376(2)(च),450, 506 भा.0द0वि0 एवं 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम का अपराध झूठी घटना बतलाकर पुलिस से मिलकर पंजीबद्ध करवाई है तथा मेरे पति को उसी समय गिरफ्तार करवाई है। जबकि फरियादिया के घर से थाना में बाहर नहीं जाता है। इतने पास थाना होते हुए भी घटना की रिपोर्ट न कर लगभग 03 माह पश्चात् झूठी मनगढंत कहानी गढ़ते हुए झूठा रिपोर्ट दर्ज करवाई हैं तथा अपना स्वयं का जो आवेदन पत्र शिकायत पत्र में दी है, उसमें अपना नाम मुस्लिम महिला के रूप में दर्ज करवाई है तथा प्रथम सूचना पत्र के कालम नंबर 6 में स्वयं अपने नाम के आगे खान उल्लेख डिस्पैच करवाई है।

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