खनिज विभाग के लापरवाह बाबू को कलेक्टर ने किया निलंबित

कलेक्टर ने खनिज विभाग के सहायक ग्रेड-2 रमेश तिवारी को किया निलंबित
शहडोल – कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य ने कलेक्टर कार्यालय के खनिज शाखा में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 श्री रमेश तिवारी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-09 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री तिवारी को मुख्यालय तहसील कार्यालय ब्यौहारी नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
ज्ञात हो कि, रामप्रसन्न शर्मा निवासी जैतपुर ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत खनिज शाखा शहडोल द्वारा संचालित कालरी एवं अन्य विभागों द्वारा काटी गई गौढ़ खनिजों रायल्टी राशि के चेक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सील अंकित चालान की सत्यापित प्रति चाही गई थी। जिसमें 33 नग चेक 8 जुलाई 2011 से 23 मार्च 2013 की अवधि के चाहे गए थें। उक्त चेक उनके द्वारा वर्तमान लिपिक को प्रभार में नही दिये गए है प्रकरण की जांच में उक्त चेकों की राशि 24 लाख 85 हजार 918 की मूल प्रतियां एवं रायल्टी राशि खनिज शीर्ष में जमा की गई चालानों की मूल प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया था। श्री तिवारी द्वारा न तो चेक उपलब्ध कराए न ही प्रति उत्तर दिया गया। जिससें यह प्रतीत होता है कि, उनके द्वारा शासन को उक्त राशि की राजस्व हानि पहुंचाई गई जिसके लिए वे पूर्ण रूप से उत्तरदायी है । उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम -3 का स्पष्ट उल्लंघन है जो दण्डनीय है।