शराबी पति की सिलौटी मारकर की थी हत्या,न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

0

शहडोल। साल 2023 की 7 सितंबर को जिले के बुढार थाना अंतर्गत रहने वाले जगदीश बैगा की उसकी पत्नी ने ही शराब के नशे में घर पर सोने के दौरान सिलौटी सर पर मारकर हत्या कर दी थी,इस मामले में सुनवाई के उपरांत अपर सत्र न्यायालय बुढ़ार के न्यायाधीश श्रीमती सुमन उईके की अदालत द्वारा सत्र प्रकरण कमांक 168/2023 (म.प्र. शासन बनाम यशोदा बैंगा) में दिनांक 06.12.2024 को अपने पति की हत्या की आरोपिया यशोदा बैगा को 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 15000/- रूपये की अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अपर लोक अभियोजक आलोक राय ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना बुढ़ार के अपराध 2023 544/2023 दिनांक 07/09/2023 को धारा 302 ताहि की प्रथम सूचना दर्ज कर विवेचना की कि आरोपिया अपने पति द्वारा दारू पीकर उसके साथ प्रतिदिन मारपीट करता उसने सोचा की रोज-रोज लड़ाई झगड़ा से तंग आकर इसे जान से खत्म कर देती हूं और घटना दिनांक को अपने दोनों बच्चों को दूसरे कमरे में सुलाकर पति के कमरे में जाकर पत्थर की सिलौटी से सर में मारा और उसे मारकर ताला लगाकर सुबह काम में चली गई। जब कमरे में बदबू आने लगी फिर थाना में सूचना देने एवं अभियुक्त यशोदा बैगा का इकबालिया बयान एवं अन्य साक्षियों के कथनों एवं मेडिकल साक्ष्य से पुष्टि हुई है कि मृतक जगदीश बैगा की हत्या उसकी पत्नि यशोदा बैगा ने पत्थर की सिलौटी से मारकर की है, का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसकी विवेचना थाना प्रभारी संजय Más información ने की। प्रकरण की अभियोजन द्वारा सभी साक्ष्यों के बयान न्यायालय में अभिलेख में किये गये और मेडिकल साक्ष्य एवं डीएन.ए. रिपोर्ट इत्यादि में अभियुक्त के द्वारा हत्या एवं हत्या के साक्ष्य के विलोपन य अपराध की ओर दोषिता इंगित करती है कि अभियुक्ता अपने पति के बार-बार शराब पीकर मारपीट व परेशान करने से तंग आकर छुटकारा पाने से हत्या की है।

माननीय न्यायालय ने अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा Hola सम्पूर्ण विवेचना पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्ता यशोदा बैंगा को धारा 302, 201 201 दोषी पाते हुए आजीवन कारावास 20000 अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अशोक सिसोदिया एवं अलोक राय ने उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed