रेत का अवैध परिवहन पर लगाया 31 हजार 44 रूपये का जुर्माना
रेत का अवैध परिवहन पर लगाया 31 हजार 44 रूपये का जुर्माना
कटनी।। जिले में खनिज गौण के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। कलेक्टर के निर्देश के परिपालन में खनिज विभाग द्वारा अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर नियमित निगरानी और नजर रखकर खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा निरंतर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप गत दिवस रेत का का अवैध परिवहन के मामले में जप्त किये गए वाहन से 31 हजार 44 रूपये का प्रशमन शुल्क जमा कराकर वाहन मुक्त करने की कार्यवाही की गई। जिला खनिज अधिकारी नें बताया कि विगत 25 जुलाई को ग्राम रमगढ़ा के पास खनिज टीम के आकस्मिक जांच के दौरान ट्रेक्टर ट्राली वाहन क्रमांक एमपी 54 ए 2624 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, सिपाही केवट पिता कौशल केवट निवासी विलायतकला थाना तहसील बड़वारा द्वारा 2.69 घनमीटर चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर खनिज विभाग द्वारा वाहन जप्त कर मध्यप्रदेश खनिज गौण नियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की कर अनावेदक पर 31 हजार 44 रूपये का प्रशमन शुल्क निर्धारित कर प्रशमन शुल्क की राशि जमा करनें का सूचना पत्र जारी किया गया। जारी सूचना के जवाब मे अनावेदक द्वारा उपस्थित होकर प्रशमन शुल्क की जमा करनें पर वाहन मुक्त करने का अनुरोघ किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी द्वारा अनावेदक से निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 31 हजार 44 रूपये चालान के माध्यम से जमाकर वाहन मुक्त किये जाने की विधि संगत कार्यवाही हेतु प्रकरण कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर द्वारा प्रकरण पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के तहत अनावेदक द्वारा प्रशमन शुल्क, अर्थदंड की राशि जमा कर दिये जाने पर जब्त खनिज, औजार, मशीनरी एवं अन्य सामग्री निर्मुक्त करने के प्रावधान के अंतर्गत जब्त वाहन को मुक्त करने की कार्यवाही की गई।