हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास @ महिला पर डण्डे से की थी मारपीट

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शहडोल। जयसिंहनगर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा 24 नवम्बर को थाना जयसिंहनगर में अभियुक्त रामप्रताप सिंह उर्फ मुन्ना सिंह गोंड़ उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम बरना (भालू चुंआ) थाना जयसिंहनगर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं  एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में सी.पी. मिश्रा अपर लोक अभियोजक जयसिंहनगर द्वारा पैरवी की गई।
यह है मामला
सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई 27 अगस्त 2017 को आहता मारपीट से आयी चोटो की ईलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जयसिंहनगर में भर्ती हुई थी, आहता कथन देने योग्य न होने से चश्मदीद गवाह ने बताया कि 27 अगस्त को करीबन 7:30 बजे सुबह आहता को पुरानी रंजिश होने के कारण आरोपी रामप्रताप सिंह ने अश्लील गालिया दिया तथा डण्डे से मारपीट  किया। सूचना के आधार आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 294,323,506 के अधीन अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात आहत को ईलाज हेतु जिला चिकित्सालीय शहडोल ले जाया गया, जहां ईलाज के दौरान 28 अगस्त को  उसकी मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात  प्रकरण में धारा 302 भादवि का इजाफा किया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत तथा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त को दण्डित किया गया।

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