शहडोल पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ “आपरेशन प्रहार” @ आपरेशन प्रहार में 5055 नशीली टेबलेट कोतवाली पुलिस ने किया बरामद

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(शुभम तिवारी)
शहडोल। जिले में नशीले पदार्थ गांजा, चरस, अफीम, कोकीन, कोडीन व नशीली कफ सिरप, इंजेक्शन, टेबलेट का क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने एवं उनकी कमर तोड़ने के उद्देश्य से आपरेशन प्रहार शुरु किया जा रहा है। वर्ष 2021 में जिला अंतर्गत थानों में 94 प्रकरणों में 2200 किलोग्राम गांजा, 3301 शीशी कफ सिरप, 539 नग नशीले इंजेक्शन एवं 11441 नग नशीले टेबलेट जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है।
किचन में रखती थी नशीली दवाइयां आपरेशन प्रहार में बीते रविवार को कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि पारस मेडिकल स्टोर में काम करने वाली प्रियंका उर्फ पूजा जैन अपने घर से किचन में भारी मात्रा में नशीली दवाइया रखकर नशेड़ियों को बिक्री करती है। मुखबिर सूचना पर थाना कोतवाली शहडोल द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर के साथ संयुक्त रूप से एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए सउनि कन्हैयालाल, प्र.आर निखिल श्रीवास्तव, प्र.आर.44 महेन्द्रपाल शुक्ला, प्र.आर. 151 सोनी नामदेव एवं आर. 589 मायाराम के साथ प्रियंका उर्फ पूजा जैन के मकान में दबिश दी गई। प्रियंका उर्फ पूजा जैन पति पारस जैन उम्र 35 वर्ष निवासी जैन मंदिर के पास शहडोल को मुखबिर सूचना अवगत कराकर तलाशी की सहमति हेतु विधिवत् विकल्प दिया गया। तलाशी लिये जाने की सहमति दिये जाने पर पूजा जैन के अधीपत्य वाले मकान में गवाहो के साथ प्रवेश कर किचन रूम की तलाशी ली गई। किचन रूम में रखी आलमारी में प्लास्टिक के सफेद पारदर्शी 8 डिब्बो में तथा कुछ खुली प्रतिबंधित टेबलेट अलप्राजोलम टेबलेट 4215 नग एवं स्पास ट्रांकन प्लस 840 नग कुल 5055 नग बरामद की गई। आरोपिया प्रियंका उर्फ पूजा जैन पति पारस जैन उम्र 35 वर्ष निवासी जैन मंदिर के पास शहडोल को विधिवत् गिरफ्तार किया गया। थाना कोतवाली में धारा 8/21, 21-सी एनडीपीएस एक्ट एवं 5/13 म.प्र. ड्रग कंट्रोल एक्ट 1949 आरोपिया के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया।

एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 का प्रावधान है कि जो कोई इस अधिनियम की किसी उपबंध या इसके अधीन बनाये गये, किसी नियम या निकाले गये किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति का शर्त के उलंघन में किसी विनिर्मित औषधि का या किसी विनिर्मित औषधि, अंतर्विष्ट करने वाली किसी निर्मित का विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतरराज्यिक आयात अंतरराज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नही होगी, किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी जो एक लाख रुपये से कम का नही होगा, किन्तु दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

पारस मेडिकल स्टोर का लायसेंस रमा शुक्ला निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी शहडोल के नाम पर है, जिसकी आपसी सहमति से आरोपिया मेडिकल स्टोर संचालन कर रही है। रमा शुक्ला के भी विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। प्रभारी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शहडोल श्री अर्पित वर्मा द्वारा पारस मेडिकल स्टोर का लायसेंस निरस्त किया गया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल, जोन शहडोल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश वैश्य, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सुश्री सोनाली गुप्ता को प्रशंसा पत्र एवं निरीक्षक रत्नाम्बर शुक्ल थाना प्रभारी कोतवाली शहडोल एवं उनकी टीम को 30,000/- रुपये के नगद पुरस्कार दिया गया है।

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