पंचायत सचिव निलम्बित…..

भोपाल।जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिलाष मिश्रा ने जनपद पंचायत चिचोली की ग्राम पंचायत आलमपुर के सचिव जिल्लूसिंह परते को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने, निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली का प्रकरण दर्ज होने तथा ग्राम पंचायत के कार्यों में लगातार लापरवाही करते पाए जाने पर मप्र पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 2011 के नियम 7 के अंतर्गत अनुशासन तथा नियंत्रण के तहत मध्यप्रदेश पंचायत शासन सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
निलंबन अवधि में उक्त कर्मचारी का मुख्यालय जनपद पंचायत चिचोली नियत किया गया है। उक्त कर्मचारी को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ते की पात्रता होगी।