धनपुरी के मुन्नवर, शहडोल के मिन्टू पर सूदखोरी एक्ट दर्ज

शहडोल। थाना धनपुरी क्षेत्रांतर्गत दिनांक 06.12.21 को फरियादी रामचन्द सूर्यवंसी पिता बृजलाल सूर्यवंसी उम्र 53 वर्ष निवासी वार्ड नं0 04 धनपुरी का थाना आकर लिखित आवेदन पत्र के माध्यम से शिकायत किया कि मुन्नवर अली निवासी धनपुरी से मैंने वर्ष 2018 में 1,00,000 रूपये उधार लिया था जिसके वदले 5-6 खाली चैकों में मेरे हस्ताक्षर कराकर अपने पास रख लिया था, उसने बोला था कि जब तुम मेरे पैसा वापस कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे चैक लौटा दूंगा फरियादी द्वारा आरोपी मुन्नवर अली को अभी तक 1,80,000 रूपये दे चुका हॅू, फिर भी मेरे चैक वापस नहीं कर रहा है। मांगने पर गन्दी-गन्दी गालियां देकर जान से मारने की धमकी दे रहा है।
फरियादी की रिपोर्ट पर धनपुरी पुलिस द्वारा आरोपी मुन्नवर अली निवासी धनपुरी के विरूद्व धोखाधडी, ऋणियों का संरक्षण अधिनियम एवं एससी0 एसटी0 एक्ट0 के तहत अपराध पंजीबद्व किया गया।
थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत दिनांक 06.12.21 को फरियादी मनोज गुप्ता पिता विनोद गुप्ता उम्र 26 वर्ष निवासी कुदरी थाना सोहागपुर का थाना कोतवाली आकर लिखित आवेदन पत्र के माध्यम से शिकायत किया कि उसने सत्येन्द्र उर्फ मिन्टू सिंह निवासी बलपुरवा शहडोल से उसने घरेलू काम के लिए 1,00,000 रूपये उधार लिया था जिसके बदले 02 कोरे चैक जिनमें मेरे हस्ताक्षर हैं अपने पास रखा था, उसने बोला था कि जब तुम मेरे पैसा वापस कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे चैक लौटा दूंगा फरियादी द्वारा आरोपी सत्येन्द्र उर्फ मिन्टू सिंह को अभी तक 2,30,000 रूपये दे चुका हॅू, फिर भी मेरे चैक वापस नहीं कर रहा है। 01 लाख रूपये और मांग रहा है और रूपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है।
फरियादी की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी सत्येन्द्र उर्फ मिन्टू सिंह निवासी बलपुरवा के विरूद्व धोखाधडी एवं ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्व किया गया है।