बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

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उमरिया. विशेष सत्र न्यायाधीश असरफ अली की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। कोर्ट ने यह फैसला वीडियो कांफे्रंसिंग से सुनवाई कर सुनाया है।

मीडिया सेल प्रभारी नीरज पांडेय ने बताया कि 30 मई को पीडिता के पिता द्वारा थाना मानपुर में आकर रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 28 मई की रात्रि करीबन 11:00 बजे पीडिता के पिता एवं घर वाले घर की परछी में सो रहे . थे सुबह करीब 04:00 बजे फरियादी ( पीडिता के पिता ) की नींद खुली तो उसकी लडकी वहां नहीं थी । आस – पास में काफी तलाश करने पर भी पीडिता का पता नहीं चला उक्ताशय की रिपोर्ट लिखाई । दौरान विवेचना पीडिता दिनांक 9 जुलाई को दस्तयाब हई । पीडिता ने आरोपी राजेन्द्र पाल द्वारा बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर लगातार गलत काम किया जाना बताये जाने पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण में 366 ( क ) , 376 ( 2 ) ( N ) भादस एवं पाक्सो एक्ट की धारा 50/6 ) बढाई गयी । जिसके संबंध में प्रकरण आरोपी को गिरफ्तार किया गया । दिनांक 10 जुलाई को आरोपी की ओर से जमानत का आवेदन विशेष सत्र न्यायाधीश श्री असरफ अली के यहां प्रस्तुत हुआ अभियुक्त की जमानत का विरोध शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अर्चना मरावी एवं अति . जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुशील कुमार शुक्ला द्वारा किया गया । अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया ।

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