जिले में महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों में वर्ष 2018 में 26 आरोपियों को कारावास
Ajay Namdev-. 7610528622
अनूपपुर। विगत वर्ष 2018 में महिला संबंधी गंभीर अपराधों धारा 354, 363, 356, 376, 498ए भादवि के 26 आरोपियों को जेल भिजवाने में अभियोजन सफल रहा है। विगत वर्ष के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए जिला मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडे ने बताया कि विगत वर्ष 2018 में धारा 354 (महिलाओं से छेड़छाड़) धारा 363, 366 (महिलाओं का अपहरण) धारा 376, धारा 498ए (विवाहित महिला के साथ अपराध) के मामलों में अभियोजन द्वारा फरियादी पक्ष की ओर से शासन की तरफ से पैरवी करते हुए 26 आरोपियों को कारावास की सजा दिलाई है। इस संबंध में अनूपपुर जिले के उपसंचालक अभियोजन एवं जिला अभियोजन अधिकारी राम नरेश गिरी से बात की गई उन्होंने बताया कि महिला संबंधी कठोर कानून के लागू होने व संचालक अभियोजन भोपाल के कुशल एवं प्रभावी नियंत्रण एवं निर्देशन के फलस्वरूप जिले के सभी अधिकारी सक्रिय होकर अपना पक्ष रख रहे हैं जिससे अधिक से अधिक प्रकरण में दोषसिद्धि हो रही है और दोषसिद्धि के भय कारण ही आरोपीगण फरियादियों से माफी मांग कर राजीनामा कर रहे हैं। जिले में महिला संबंधी अपराधों में और कमी लाने के लिए अभिभावकों एवं संरक्षको को जागरूक रहने की जरूरत है। समय-समय पर अपना बच्चों के क्रियाकलापों की देखरेख एवं उन पर प्रभावी नियंत्रण करने से बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों में कमी लाई जा सकती है।