मोनू उर्फ ईक्का को कलेक्टर ने किया जिला बदर

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(शुभम तिवारी-7879308359)
शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती वंदना वैद्य ने म.प्र. सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा-5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपाठित धारा 7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत मोहम्मद अकरम उर्फ मोनू उर्फ ईक्का पिता मोहम्मद इस्लाम  निवासी वार्ड नं. 15 धनपुरी को लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा में लगे हुए म.प्र. राज्य क जिलों सीधी, सतना, उमरिया, एवं अनूपपुर चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से 03 माह की कालावधि के लिये निष्कासित कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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