जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना की व्यवस्थाओं की जानकारी,मतगणना कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, मोबाईल, पेजर सहित अन्य प्रकार की सामग्री प्रतिबंधित रहेगी

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना की व्यवस्थाओं की जानकारी,मतगणना कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, मोबाईल, पेजर सहित अन्य प्रकार की सामग्री प्रतिबंधित रहेगी


कटनी।। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत मतदान संपन्न होने के पश्चात मतगणना मंगलवार 4 जून को कृषि उपज मंडी पहरुआ कटनी में प्रातः 8 बजे से प्रारंभ की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवि प्रसाद , अपर कलेक्टर श्रीमती साधना परस्ते एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया की मौजूदगी में रविवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतगणना प्रक्रिया और शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, विधि-सम्यक मतगणना संपन्न कराने के लिये किये गये आवश्यक प्रबंधों तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी दी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 4 जून को को प्रातः 6 बजे स्ट्रांग रूम खोला जायेगा। मतगणना अभिकर्ता को प्रातः 7 बजे के पूर्व अपना निर्धारित स्थान पर बैठना होगा तथा प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारंभ की जायेगी। उन्होने बताया कि विधानसभावार अलग-अलग गणना के लिये चार कक्षों में मतगणना की व्यवस्था की गई है।
भारत निर्वाचन आयोग के प्राप्त अनुमोदन अनुसार विधानसभा क्षेत्र 91-बड़वारा और 92 विजयराघवगढ़, 93- मुड़वारा एवं 94- बहोरीबंद के गणना कक्ष में नियंत्रण यूनिट की गणना के लिए 16-16 टेबिलें लगाई गई है। विधानसभा विजयराघवगढ़ में 18 राउण्ड तथा विधानसभा बड़वारा, मुड़वारा, एवं बहोरीबदं में 19 राउण्ड तक मतगणना की जायेगी। मतगणना स्थल पर ईव्हीएम के स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक परिवहन की सतत निगरानी एवं मतगणना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था हेतु अतिरिक्त सीसीटीव्ही कैमरों से निगरानी की जायेगी। मतगणना के दौरान कृषि उपज मंडी प्रांगण के प्रथम प्रवेश द्वारा से अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता एवं मीडिया के सदस्यों को प्रवेश दिया जायेगा तो वहीं गेट नंबर 2 के प्रवेश द्वार से मतगणना कार्य में संलग्न अधिकारियों कर्मचारियों को प्रवेश कराया जायेगा। कलेक्टर श्री प्रसाद ने बताया कि मीडिया के सदस्यों को जिन्हे आयोग के निर्देशानुसार पास जारी किया गया है को गेट क्रमांक 1 से प्रवेश दिया जायेगा तथा स्थापित मीडिया सेंटर तक मोबाईल फोन लेकर जाने की अनुमति होगी।
मतगणना हॉल मे जाने के पूर्व मीडिया सेंटर मे ही स्थापित मोबाईल जमा काउंटर में मोबाईल जमा कराना अनिवार्य है। मतगणना कक्ष में कवरेज हेतु नियमित अंतराल मे छोटे -छोटे समूूहों में मीडिया कर्मियों को मीडिया कक्ष प्रभारी के साथ भ्रमण कराया जायेगा। कवरेज के समय ईव्हीएम में प्रदर्शित मत एवं कागजी मतपत्र में किये गये मतदान की छायांकन एवं रिकार्डिंग र्प्रतिबंधित रहेगी। कवरेज हेतु मोबाईल फोन के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। हैण्ड कैमरा ही अनुमत्य होगा।
त्रि-स्तरीय जांच व्यवस्था
इस सबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रवेश से लेकर मतगणना हॉल तक पहुंचने के लिए त्रि-स्तरीय जांच व्यवस्था की जायेगी। मतगणना कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री मोबाईल, पेजर, ट्राईपॉड, कैलक्यूलेटर, स्पाई कैमरा एवं अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस, नुकीली सामग्री पिन, स्याही, अन्य द्रवीय पदार्थ, गुटखा, तम्बाकू, बीडी, सिगरेट, लाईटर, माचिस, किसी भी प्रकार का आर्म्स इत्यादि प्रतिबंधित रहनें की जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मतगणना कक्ष में प्रवेश करने वाले प्रत्याशी, प्रतिनिधि, मीडिया कर्मी आदि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीकृत वैध पास एवं आईडी. अपने साथ अवश्य लेकर आयें एवं जाँच अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर अवश्य दिखाने की बात भी कही।

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