विस्फोटक इकाइयों पर सख्ती कलेक्टर ने गठित किए विशेष जांच दल
विस्फोटक इकाइयों पर सख्ती कलेक्टर ने गठित किए विशेष जांच दल
कटनी।। जिले में सुरक्षा मानकों को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर आशीष तिवारी ने विस्फोटक अधिनियमों के पालन को सुनिश्चित कराने के लिए अनुविभाग, तहसील और थानावार विशेष जांच दलों का गठन किया है। इन दलों को जिले भर में संचालित विस्फोटक इकाइयों का भौतिक सत्यापन कर सख्त निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन के निर्देश पर गठित ये दल विस्फोटक फैक्ट्रियों, भंडारगृहों, मैंगनीज इकाइयों, गैस गोदामों, पेट्रोल पंपों और अमोनियम नाइट्रेट स्टोर हाउस का निरीक्षण करेंगे। जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी अनुज्ञप्तिधारी विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 और विस्फोटक नियम 2008 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनुभाग स्तर पर सघन निगरानी जिले के विभिन्न अनुभागों में एसडीएम, नगर निगम आयुक्त, एसडीओपी और पुलिस अधिकारियों को शामिल कर संयुक्त टीमों का गठन किया गया है। ये दल अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
तहसील और थाना स्तर पर भी कड़ा नियंत्रण तहसीलदार, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी और जनपद पंचायत सीईओ को शामिल करते हुए थानावार टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों को स्थानीय स्तर पर लगातार निगरानी रखते हुए हर इकाई की जांच सुनिश्चित करनी होगी।
हर 6 माह में अनिवार्य निरीक्षण मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के निर्देशानुसार अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 एवं विस्फोटक नियम 2008 के तहत सभी लाइसेंसधारी परिसरों का हर छह माह में निरीक्षण अनिवार्य किया गया है। इसके पालन की जिम्मेदारी अब इन गठित दलों को दी गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।