बिना पंजीयन संचालित 3 बारात घरों पर निगम की कार्रवाई, प्रशासन ने किया सील उपविधि 2020 के उल्लंघन पर चली कार्रवाई, अन्य विवाह स्थलों को भी दी चेतावनी

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बिना पंजीयन संचालित 3 बारात घरों पर निगम की कार्रवाई, प्रशासन ने किया सील
उपविधि 2020 के उल्लंघन पर चली कार्रवाई, अन्य विवाह स्थलों को भी दी चेतावनी
कटनी।। नगर पालिक निगम द्वारा शहर में बिना वैधानिक अनुमति संचालित विवाह स्थलों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में निगम प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन बारात घरों को सील कर उनके संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।
जानकारी के अनुसार, कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह एवं अतिक्रमण अधिकारी मानेंद्र सिंह के नेतृत्व में निगम की संयुक्त टीम ने जांच के दौरान पाया कि संबंधित बारात घर बिना आवश्यक पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति के संचालित किए जा रहे थे तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका विवाह स्थल पंजीयन एवं आदर्श उपविधि, 2020 के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा था। कार्रवाई के तहत वार्ड क्रमांक 39 बाबा नारायण शाह वार्ड स्थित सिंधु सदन, वार्ड क्रमांक 41 आचार्य कृपलानी वार्ड स्थित सिंधु भवन तथा वार्ड क्रमांक 42 संत कंवरराम वार्ड स्थित बाबा नारायण शाह मैरिज गार्डन को सील किया गया। निगम प्रशासन के अनुसार संबंधित संचालकों को पूर्व में नोटिस जारी कर नियमानुसार पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया गया। इसके बाद प्रशासन ने सीलिंग की कार्रवाई की।
नोडल अधिकारी कॉलोनी सेल अंशुमान सिंह ने बताया कि विवाह स्थलों पर सुरक्षा और वैधानिक व्यवस्थाओं का पालन आवश्यक है। निगम ने अन्य मैरिज गार्डन एवं विवाह स्थल संचालकों से भी अपील की है कि वे अनिवार्य पंजीयन, फायर एनओसी एवं अन्य आवश्यक नियमों का पालन सुनिश्चित करें। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों की अनदेखी करने वाले अन्य विवाह स्थलों पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि विवाह समारोह के लिए स्थल बुक करने से पहले उसकी वैधता एवं आवश्यक अनुमतियों की जांच अवश्य करें।

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