नगरपालिका का बड़ा फैसला: प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर मिलेगी 6% की छूट, जानिए क्या है आखिरी तारीख

शहडोल। नगरपालिका परिषद शहडोल के अंतर्गत आने वाले सभी संपत्ति करदाताओं के लिए राहत भरी खबर है। परिषद द्वारा शहरवासियों को टैक्स भुगतान में बड़ी राहत देने का निर्णय लिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष का संपत्ति कर एकमुश्त जमा करने पर करदाताओं को 6% की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। इस संबंध में परिषद द्वारा बकायदा प्रस्ताव पारित कर दिया गया है।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने जारी की सूचना
नगरपालिका परिषद शहडोल के मुख्य नगरपालिका अधिकारी निशांत सिंह ठाकुर द्वारा इस संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। जारी आदेश के अनुसार, परिषद ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि वर्तमान वर्ष की संपत्ति कर राशि जमा करने पर करदाताओं को 6% की छूट का लाभ मिलेगा।
30 सितंबर तक ही वैध है यह छूट
नगरपालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि टैक्स में मिलने वाली यह 6% की छूट सीमित समय के लिए ही लागू रहेगी। करदाता इस छूट का लाभ 30 सितंबर 2026 तक ही उठा सकेंगे। इस तय तारीख के बाद टैक्स जमा करने पर किसी भी प्रकार की छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा।
नागरिकों से समय पर टैक्स चुकाने की अपील
मुख्य नगरपालिका अधिकारी निशांत सिंह ठाकुर ने शहडोल क्षेत्र के समस्त संपत्ति करदाताओं से अपील की है कि वे उक्त निर्धारित समयावधि के भीतर अपनी पूरी संपत्ति कर राशि जमा करें और शासन द्वारा दी जा रही छूट का सीधा लाभ उठाएं।