अलग-अलग अपराधों के आधा दर्जन से अधिक आरोपी वर्षों से फरार
पतासाजी एवं दस्तयाबी के लिए पुलिस ने घोषित किया ईनाम
(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल। पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह कुशवाह द्वारा पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा क्रमांक 80 बी (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी बाई यादव पति महेन्द्र यादव निवासी बिकट गंज थाना उमरिया द्वारा 15 जून 2019 को थाना में उपस्थित होकर यह रिर्पाट कराई है कि उनका लड़का अनिकेत यादव जो कि 11 वर्ष है और मानसिक रूप से कमजोर है। 16 जून 2019 से दोपहर 12 बजे से क_ी मोहल्ला शहडोल से लापता है। इस थाना कोतवाली ने धारा 363 कायम की विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान अज्ञात आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अत: प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अनिकेत यादव को अपहृत करने वाले अज्ञात आरोपी की पतासाजी एवं दस्तयाबी की सूचना देने पर 05 हजार रूपये नगद का इनाम घोषित किया हैं। उसका पुरूस्कार वितरण के संबंध में अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का मान्य होगा।
दहेज प्रताडऩा का आरोपी फरार
बेबी केवट पति राजेन्द्र केवट उम्र 26 वर्ष निवासी वार्ड 06 इमलीटोला बुढ़ार के द्वारा पति के विरूद्ध दहेज को लेकर शरीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त कर मारपीट किए जाने पर धारा 458 ए, 323,506 ताहि 03/04 दहेज अधिनियम का प्रकरण पंजीबंद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी राजेन्द्र केवट पिता भूद्दु केवट निवासी वार्ड नम्बर 06 इमलीटोला बुढ़ार लगातार घटना दिनांक से फरार है। उसके गिरफ्तारी के लिए न्यायालय के मजिस्ट्रेट बुढ़ार द्वारा गिरफ्तारी हेतु धारा 73 (1) जा.फौ के तहत गिरफ्तारी वारेन्ट जारी किया है।
बालिका के चेहरे में डाला था एसिड
हेमराज कहार पिता स्व. चैतु कहार उम्र 30 वर्ष निवासी बराछ द्वारा 25 मई करीबन 12 से 01 बजे के बीच ग्राम के ही एक बालिका उम्र 13 वर्ष के घर घुसकर जबरन करने की कोशिश की एवं विरोध करने चेहरे पर कुछ डाल दिया। सूचना पर थाना ब्यौहारी में धारा 324, 326 का 452,354,506 पास्को एक्ट कायम कर विवेचना की गई आरोपी घटना दिनांक से फरार है।
लड़की किया था अगवा
19 दिसम्बर 2016 को फरियादी ने रिपोर्ट की कि उनकी लड़की उम्र 16 वर्ष घर से बिना कुछ बताये चली गई है। अज्ञात 03 अरोपियों के विरूद्ध प्रकरण कायम कर विवेचना की गई। विवेचना मे पाया गया कि 14 दिसम्बर 2016 को रात्रि 09 बजे बालिका निस्तार के लिए बाहर निकलने पर रास्ते में अतुल उर्फ पिंकी तिवारी ऑटो लेकर मिला और उसको साथ ले जाकर स्कूल के पास गया जहॉ पास उसका साथी भल्लू कोल पिता राम प्रसाद कोल, गोविन्द शर्मा पति राज नारायण शर्मा भी ऑटो में बैठ गये। अतुल तिवारी द्वारा इंदौर ले जाकर लड़की के साथ गलत काम किया। 13 जून 2019 को अरोपी अतुल तिवारी उर्फ पिंकी तिवारी उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार कर जेआर पर भेजा गया। फरार अरोपी भद्दू कोल, गोविन्द शर्मा निवासी जमुनी घटना दिवस से फरार है।
किशोरी से की थी अश्लीलता
रामसेवक परस्ते उम्र 20 वर्ष निवासी छुही थाना पपौध ने गांव की फरियादी लड़की के साथ जबरदस्ती की गई थी। जिसकी 14 अगस्त 18 को थाना में धारा 376, 516 3,4 पास्को एक्ट कायम कर विवेचना की गई। अज्ञात 03 नफर आरोपियो पर प्रकरण दर्ज करते हुए उनकी पतासाजी एवं दस्तयावी के लिए 03 हजार रूपये नगद पुरूस्कार की घोषण की गई है।
दो आरोपियों की तलाश
फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनकी लड़की 06 अगस्त 2018 से कही चली गई हैै, जिसका कोई पता नही चल रहा है। फरियादी की सूचना पर घुम इंसान के तहत प्रकरण कायम कर जांच में लिया गया। विवेचना मे पाया गया कि गुमशुदा बालिका से सचिन बैश्य पिता विनय बैश्य, प्रभात बैश्य पिता रामाधार वैश्य ने बलिका को नकटी के जंगल में ले जाकर जबरदस्ती किया गया। आरोपी घटना दिनांक से आज दिनांक तक फरार है।
बहला-फुसलाकर ले गया था जंगल
फरियादी ने बताया कि उनकी बच्ची को संदेही एवं आरोपी राजेन्द्र उर्फ भल्लू पिता नागमनी नागवंशी निवासी बलौड़ी थाना ब्यौहारी बहला-फुसलाकर ले गया और जबरदस्ती कर घटना दिनांक से फरार है। थाना ब्यौहारी में फरियादी के रिपोर्ट पर धारा 363,366, 376 (1) (ब) ताहि एवं 4,5,6 पास्को एक्ट के अंतर्गत विवेचना की गई। आरोपी घटना दिनांक से फरार है।