फैसला @ रास्ता रोककर हड्डी तोडऩे वालों को 02 वर्ष का सश्रम कारावास की सुनाई सजा

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रास्ता रोककर हड्डी तोडऩे वालों को 02 वर्ष का सश्रम कारावास

शहडोल। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 24 जनवरी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जैतपुर द्वारा शासन विरूद्ध मंगल पाण्डो वगैरह में आरोपीगण मंगल पाण्डो पिता अमृतलाल पाण्डो उम्र 25 वर्ष तथा अमृतलाल उर्फ अमित पाण्डो पिता मुड़ई पाण्डो उम्र 45 वर्ष दोनों निवासी ग्राम चकौडिया थाना जैतपुर जिला शहडोल को भादवि की धारा 325/34 में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास जोकि आरोपीगण को पृथक-पृथक भुगतायी जाने से कुल 02 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000-1000रु के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अमित कोठे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जैतपुर ने पैरवी की।
यह था मामला
एडीपीओ ने नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 18 मार्च 2014 को फरियादी ओमप्रकाश उर्फ नानाभाई यादव ने थाना आकर आरेापीगण के विरूद्ध उसका रास्ता रोककर गाली-गलौच कर, फावड़ा, प्लास्टिक का गुल्ला,लाठी से मारपीट करने, एवं जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट लेख कराय उक्त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

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