पंजीयन के नवीनीकरण की प्रक्रिया समाप्त
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अनूपपुर। श्रम पदाधिकारी अनूपपुर ने बताया कि मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीयन के नवीनीकरण की प्रक्रिया समाप्त की गई है एवं पंजीयन फीस में संशोधन किया गया है। 15 फरवरी 2014 के पश्चात् कराए गए पंजीयन एवं नवीनीकरण नियोक्ता द्वारा यथा अधिसूचित बंद किए जाने की तारीख तक विधिमान्य रहेगा, परन्तु ऐसे नियोजक जिन्होंने 15 फरवरी 2014 के पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया था वे पुन: रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेंगे।