खुली मिठाईयों की भी एक्सपायरी डेट पर सख्त सरकार

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बेहतर क्वालिटी के साथ ही ताजा उत्पाद उपलब्ध कराये दुकानदार

नई दिल्ली। दुकान पर मिठाई खरीदने जाते वक्त हर वक्त मन में दुविधा रहती है कि दुकानदार द्वारा दी जा रही मिठाई वास्तव में ताजी है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आकर्षक दिखने वाली मिठाई बासी निकलती है। मिठाई दुकानदार ग्राहकों को बेहतर क्वालिटी के साथ ही ताजा उत्पाद उपलब्ध कराएं इसके लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा कहा गया है कि उसे बासी और एक्सपायर्ड मिठाई बेचने के बारे में लगातार शिकायतें मिली हैं। जो स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक हो सकता है। ऐसे में सार्वजनिक हित और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही नया कानून लागू किया गया है। दुकान के आउटलेट पर रखे रहने वाले कंटेनर्स या ट्रे में मैन्यूफेक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के बारे में ग्राहकों को जानकारी देना अनिवार्य होगा। केंद्र के इस नए नियम का पालन न करने वाले दुकानदारों पर विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालाकि व्यापारियों ने कहा कि इस बारे में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को भी पत्र लिखकर अवगत कराया जाएगा।
चिंता में व्यापारी
सरकार द्वारा 1 जून 2020 से खुली मिठाईयों की भी एक्सपायरी डेट बताने के फैसले से व्यापारी सकते में आ गए हैं। उनका कहना है कि पारंपरिक मिठाईयों में से सिर्फ 5-10 फीसदी हीं पैक होती हैं बाकि बिना पैक किए ही बेची जाती हैं। किसी भी दुकान पर दर्जनों मिठाई की वैरायटीज होती हैं जो अलग-अलग सामग्री से बनाई जाती है। ऐसे में सरकार के नए नियम का ध्यान रखना बेहद मुश्किल काम होगा।
लिखना होगा एक्पायरी डेट
केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले के तहत अब मिठाई दुकानदारों को हर मिठाई की एक्सपायरी डेट लिखना होगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी नए नोटिस में इस बात की जानकारी दी गई है। रिपोट्र्स के मुताबिक मिठाई दुकानों को 1 जून से मिठाइयों के बनने और खराब होने की तारीख के बारे में भी जानकारी देना होगी।
2019 में आया था ये नियम
खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमम 2011 के अनुसार पूर्व में यह नियम सिर्फ पैक्ड मिठाईयों पर ही लागू होता था। हालांकि अब इसे बिना पैकिंग वाली मिठाईयों पर भी लागू कर दिया गया है। 2019 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पारंपरिक दुग्ध उत्पादों पर एक नोट जारी किया था जिसमें कुछ मिठाईयों की शेल्फ लाइफ के बारे में जानकारी दी गई थी। इस नियम के मुताबिक निर्माण के दो दिन के अंदर ही रसगुल्ला, बादाम दूध, रसमलाई और राजभोग जैसी मिठाईयों को खत्म करने की सिफारिश की गई थी।

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