वकील के हत्या के सह आरोपी की जमानत याचिका खारिज जमीन के अंदर शव को दफनाकर उसी के ऊपर खाना बना रहे थे

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अनूपपुर। अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा थाना अमरकंटक अप.क्र. 120/19 धारा 302, 201 34 भादवि के आरोपी गनाराम बनावल पिता भारतलाल बनावल उम्र 45 वर्ष निवासी करौंदा टोला थाना अमरकंटक के द्वारा अपने रिहाई के लिए लगाये गये जमानत याचिका खारिज कर दिया गया। आरोपी इस प्रकरण मेें पहले से जेल में है, राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने जमानत आवेदन का विरोध किया था, जिस पर माननीय न्यायालय ने आरोपी के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज करते हुए यथावत जेल में रहने का आदेश पारित किया है।
जमीन में छिपाई थी शव
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने घटना की संिक्षप्त जानकारी देते हुए बताया कि 11 नवम्बर 2019 को मृतक मोहित बनावल जो पेशे से वकील था के भाई संतराम बनावल ने थाना अमरकंटक में मौखिक रिपोर्ट की थी कि मृतक मोहित बनावल 22 अक्टूबर 2019 से घर में बिना बताये कहीं चला गया, उक्त रिपोर्ट गुमशुदगी कायम कर पुलिस द्वारा जॉंच किया गया, जॉच के दौरान 21 नवम्बर 2019 को संतराम के द्वारा लिखित सूचना दी गई थी कि गांव के सयाने लोग मोहित के घर पर बैठक किये थे और मृतक मोहित के पत्नी प्रतिमा से पूछताछ किये तो वह इधर-उधर की बात करने लगी और अपने घर के रसोई कमरे में किसी को घुसने नहीं दे रही थी तब सयाने लोगों को शंका होने लगी थी।
शव के ऊपर बना रहे थे भोजन
घर के पास सटा हुआ नवनिर्माण देखकर और घर के एक किनारे से छपाई लिपाई किया हुआ था वहीं पास खाना बनाने की मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था तब लोगों ने छपाई के स्थान पर लोहे की रॉड डालकर देखा तो गीली मिट्टी निकली और उससे तेज बदबू आने लगी और कुछ देर बात उस जगह पर मक्खियॉं भिन-भिनाने लगी उक्त सूचना पर पुलिस के द्वारा उस स्थान पर उत्खनन् कराने पर उस स्थान से एक शव जिसका हाथ-पैर और गला जीआई तार से बंधा पाया गया जिसे मृतक मोहित बनावल के रूप में पहचाना गया। मृतक की पत्नि प्रतिमा बनावल से पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने उसके जेठ गनाराम बनावल के साथ मिलकर अपने पति मोहित बनावल की हत्या कर अपने परछी रसोई के अंदर जमीन पर गाड़ दिया था। मामले को गंभीर मानते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।

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