कल भी शहडोल जिले में रहेगा कर्फ्यू लागू

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(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर आमजन की सुरक्षा एवं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10(2)(1) के तहत दिनॉक 28 अप्रैल 2020 को प्रात: 1.00 बजे से 29 अप्रैल 2020 की रात्रि 12.00 तक के लिए सम्पूर्ण शहडोल जिले में कर्फ्यू दिवस घोषित किया है। उक्त कफ्यू दिवस के दौरान दो पहिया, चार पहिया वाहन, राषन, सब्जी एवं आम नागरिक से संबंधित सभी प्रकार की अति आवष्यक सेवाएॅ बंद रहेंगी। कफ्र्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। चूकि यह आदेश सर्वसाधारण को सम्बोधित है तथा वर्तमान परिस्थियों में सूचना की तमीली सम्यक समय में प्रत्येक संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिश: सुनवाई किया जाना संभव नही है।
इनको मिली छूट
कफ््र्यू के दौरान लॉक डाउन की अवधि में अत्यावश्यक सेवा प्रदान करने हेतु कार्यरत शासकीय अधिकारी, कर्मचारी उक्त कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। घर घर जाकर दूध बंाटने वाले विके्रता सुबह 07.00 बजे से 9.00 बजे एवं सायं 07.00 बजे से 09.00 बजे तक कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसी प्रकार जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में स्थापित ओपीएम अमलाई, रिलायंस, अल्ट्राटेक, कोलमाईंस एवं जिले के समस्त एसईसीएल प्रबंधन कार्य हेतु उक्त कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोषल डिस्टेंसिंग से संबंधित समस्त नियमो का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
तेजी से फैल रहा संक्रमण
आदेश में कहा गया है कि कोविड़-19 कोरोना वायरस संक्रमण देश में तेजी से फैल रहा है, प्रदेश में भी यह संक्रमण जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल आदि शहरो तक पहुंच चुका है। कोरोना वायरस के संक्रमण में पिछले कुछ दिनो में तेजी से वृद्धि परिलक्षित हो रही है। इस संक्रमण को रोकने की दृष्टि से आमजन की सुरक्षा हेतु भारत शासन के निर्देशों के अनुरूप 03 मई 2020 तक के लिए दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा की 144 के तहत जिले में लॉक डाउन के प्रभावशील रहेगा।

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