शहरी क्षेत्र की एकल व्यवसायिक 10 से 6 तक खोलने की अनुमति
शहडोल । कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा गत दिवस आयोजित जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 4 मई को जारी आदेश में आंषिक संषोधन करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10(2)(1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अत्यावश्यक वस्तुओं के प्रतिष्ठान सेवाओं के प्रतिबंध, छूट के संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला अंतर्गत शहरी क्षेत्रो में समस्त एकल स्थायी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, आवासीय क्षेत्रो में स्थित दुकाने प्रात: 10 बजे से सायं 06 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी है। पूर्व में जारी आदेश 04 मई के शेष समस्त प्रावधान प्रभावशील रहेंगे।

कोरोना वायरस की संक्रमण की रोकथाम एवं निदान के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का अक्षरश: पालन व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालको के लिए अनिवार्य होगा। जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। उक्त निर्देश का उल्लंघन पायें जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानो तथा आईपीसी की धारा 188 के धारा सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

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