शहडोल। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ब्योहारी प्रेरणा सिंह ने अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी से मामले की जाँच करा प्रभारी सचिव रामसुहावन पटेल भमरहा-1को सेवा से पृथक किया। कार्यालय जनपद पंचायत ब्योहारी से दिनांक-09-10-2020 को जारी आदेश क्र.-1243/ज.प./स्था./2020-21/ अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत ब्यौहारी द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार पाया गया है कि ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत भमरहा प्रथम द्वारा प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों के आवासों में बिना कार्य किए हुए फर्जी श्रमिकों के नाम मस्टर रोल में डाल कर राशि का भुगतान किया गया है।

प्रमाणित हुई लापरवाही
ग्राम रोजगार सहायक ग्रामपंचायत भमरहा प्रथम द्वारा मनरेगा के तहत कुल 271 दिवस की राशि 46154 रुपये का भुगतान ऐसे श्रमिकों को किया गया है। जिनके द्वारा उक्त आवासों में कार्य ही नहीं किया गया है। इस संबंध में कार्यालयीन पत्र क्र.-ज.प./1070/2020 दिनांक-19/09/2020 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण व जवाब चाहा गया था। लेकिन संबंधित के द्वारा न ही जवाब प्रस्तुत किया गया और न अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो जबाब पेश किया गया। इस प्रकार रामसुहागन पटेल ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत भमरहा प्रथम के द्वारा बिना कार्य किए श्रमिकों के नाम ई मस्टररोल जारी कर 46154,-रुपये का भुगतान कराए जाने का दोषी पाया गया हैं। जो वित्तीय अनियमितता एवं कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही प्रमाणित होना पाया गया है।

पद से किया पृथक
आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के पत्र क्रमांक-5335 भोपाल दिनांक-02/06/2012 के क्र.-16के कंडिका क्र.-07एवं नवीन दिशा निर्देश पत्र क्र.-3729/एनआरईजीएस/म.प्र.//स्था./एन आर-2/2017 भोपाल दिनांक-03/06/17 के अनुसार रामसुहावन पटेल ग्रामरोजगार सहायक ग्राम पंचायत भमरहा प्रथम जनपद पंचायत ब्योहारी की संविदा सेवा समाप्त कर पद से पृथक करने का आदेश पारित किया और यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश नस्ती कर सम्बंधित को जारी किया गया।

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